CG स्थानीय अवकाश एक और जिले में घोषित, जीपीएम, महासमुंद के बाद अब इस जिले में छुट्टी का ऐलान…

CG: रायपुर। जीपीएम, महासमुंद जिले में स्थानीय अवकाश की घोषणा के बाद अब बिलासपुर कलेक्टर ने भी स्थानीय अवकाश का ऐलान किया हैं। हलषष्ठी पर्व के अवसर पर कल 2 सितंबर 2026 को बिलासपुर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा वर्ष 2026 के लिए घोषित तीन स्थानीय अवकाशों में हलषष्ठी पर्व भी शामिल है। जारी आदेश के अनुसार इसके अलावा जिले में 19 अक्टूबर 2026 को महाष्टमी तथा 11 नवंबर को दीपावली भाई दूज के अवसर पर भी स्थानीय अवकाश रहेगा। उल्लेखनीय है कि बैंक एवं कोषालय में स्थानीय अवकाश के नियम लागू नहीं होंगे।
जीपीएम में स्थानीय अवकाश
छत्तीसगढ़ के गौरेला पेण्ड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर ने स्थानीय अवकाश की घोषणा की हैं। यह अवकाश अलग अलग पर्व पर रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विजय दयाराम के. द्वारा वर्ष 2026 के लिए जिले में घोषित स्थानीय अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए 19 अक्टूबर सोमवार को दुर्गा महाअष्टमी के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
जारी संशोधित आदेश के अनुसार पूर्व में वर्ष 2026 के लिए 2 सितंबर बुधवार (हरछठ) को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। अब इसमें आंशिक संशोधन करते हुए 2 सितंबर के स्थान पर 19 अक्टूबर 2026 सोमवार को दुर्गा महाअष्टमी के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह स्थानीय अवकाश बैंक एवं कोषालयों में लागू नहीं होगा। संशोधित स्थानीय अवकाश की सूची में जिला स्थापना दिवस 10 फरवरी मंगलवार, दुर्गा महाअष्टमी 19 अक्टूबर सोमवार एवं भाई दूज 11 नवंबर बुधवार शामिल हैं।
महासमुन्द नवाखाई (नुआंखाई) ऋषि पंचमी पर स्थानीय अवकाश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विनय कुमार लंगेह ने सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-चार के नियम-आठ के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कैलेण्डर वर्ष 2026 के लिए घोषित स्थानीय अवकाश की तिथि में संशोधन किया है।
पूर्व में जारी आदेश में नवाखाई के अवसर पर 18 सितम्बर 2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। उक्त स्थानीय अवकाश की तिथि को परिवर्तित करते हुए अब नवाखाई (नुआंखाई) ऋषि पंचमी के अवसर पर मंगलवार 15 सितम्बर 2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
यह स्थानीय अवकाश जिला महासमुन्द के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं के लिए लागू होगा। उक्त स्थानीय अवकाश बैंक, कोषालय एवं उप कोषालय के लिए लागू नहीं होगा।

