Chhattisgarh Udyam Kranti Yojana: बिना ब्याज के लोन पर भी 50% की सब्सिडी… जानिये स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली "छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना" के बारे में पूरी जानकारी, कौन पात्र, कैसे करें आवेदन…

Chhattisgarh Udyam Kranti Yojana: बिना ब्याज के लोन पर भी 50% की सब्सिडी… जानिये स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली "छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना" के बारे में पूरी जानकारी, कौन पात्र, कैसे करें आवेदन…

Chhattisgarh Udyam Kranti Yojana: बेरोजगार युवाओं, महिलाओं और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करने की कोशिश कर रहे नए उद्यमियों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ‘छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना’ चलाती है। योजना के अंतर्गत नए उद्यमियों को बिना ब्याज का लोन मिलता है और उस लोन पर भी 50% की सब्सिडी मिलती है। यानी खुद का स्टार्टअप शुरू करने के लिए जो बुनियादी मदद चाहिए वह सरकार इन्हें उपलब्ध कराती है ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिले और प्रदेश में जाॅब के नए अवसर भी पैदा हों। आइये इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं कि इसकी पात्रता शर्तें क्या है और आवेदन कैसे करें।

योजना का मकसद क्या है

योजना का मकसद युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए मदद करना है। क्योंकि बेरोजगारों और महिलाओं के लिए खुद का स्टार्टअप शुरू करना किसी चुनौती से कम नहीं है इसलिए सरकार मदद का हाथ बढ़ाती है और इच्छुक लोगों को 50% की सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध कराती है। जिसकी राशि व्यवसाय के प्रकार के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

सरल भाषा में समझें तो मान लीजिए किसी स्टार्टअप के लिए 2 लाख का लोन मिला है तो उसमें से 1 लाख रुपए सब्सिडी के तौर पर सरकार देगी। बाकी के 1, 00, 000 बिना ब्याज के उद्यमी को चुकाना है।

इसके पीछे विष्णु देव सरकार की सोच यह है कि युवा जाॅब गिवर बने, ना की जॉब सीकर।

इसे “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना” (MMYSY) के नाम से भी जाना जाता है।

पात्रता (Eligibility)

आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

आवेदक कम से कम 8वीं क्लास पास हो।

आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। SC/ST, महिलाओं समेत कुछ लोगों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी गई है।

आवेदक को किसी भी बैंक का डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए।

एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति आवेदन कर सकेगा।

आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो।

भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत अनुदान का लाभ उठा रहे लोग पात्र नहीं होंगे।

ज़रूरी डाक्यूमेंट्स (Documents)

  • आधार कार्ड
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड /आय प्रमाण पत्र
  • शैक्षिक योग्यता दस्तावेज
  • बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

आवेदन कैसे करें(How to Apply)

  • जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जाएं।
  • योजना का फॉर्म लें।
  • ज़रूरी डाक्यूमेंट्स लगाएं।

अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट (जिस स्टार्ट अप को शुरू करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपकी जुटाई जानकारी,बाजार विश्लेषण, लागत का अनुमान आदि पर आधारित रिपोर्ट) के साथ इसे वहीं जमा करें।

बाद में केंद्र आपके आवेदन को जांचेगा और नियमानुसार सही पाए जाने पर बैंक को भेजेगा। बैंक द्वारा वैरिफिकेशन के बाद ऋण स्वीकृत होगा।

आप वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल(FAQ’s)

Q1. यह योजना क्या है?

इस योजना में बेरोजगारों, नए उद्यमियों और महिलाओं आदि को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद मिलती है।

Q2. सब्सिडी कितनी मिलती है?

ब्याज मुक्त लोन पर 50% सब्सिडी मिलती है।

Q3. आवेदन कहां करें?

आवेदन करने के लिए आपको अपने जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जाना होगा।

Q4. अगर मैंने पहले किसी सरकारी लोन योजना (जैसे PMRY) का लाभ लिया है, तो क्या मैं पात्र हूँ?

नहीं। यदि आपने पहले केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार या सब्सिडी योजना का लाभ लिया है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

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