CG Crime News: CG के इस जिले के दो आदतन बदमाश एक साल के लिए जिला बदर, कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश, 6 जिले से एक साल के लिए किया बेदखल

जांजगीर-चांपा।13 मई 2026| छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने दो आदतन बदमाशों को एक साल के लिए जिला बदर कर दिया है। बदमाशों को जांजगीर सहति छह जिलों से एक साल के लिए बेदखल कर दिया है। इस दौरान चिन्हांकित जिले की सीमाओं पर नजर आने पर कार्रवाई की जाएगी।
दोनों बदमाशों के विरुद्ध अलग- अलग धाराओं के तहत् अपराधिक प्रकरण एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही पुलिस ने की है। लोगों को गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देना, मारपीट लड़ाई, झगड़ा एवं बलवा करने संबंधी अलग- अलग अपराध पंजीबद्ध है।
आकाश सिंह निवासी भैंसों थाना पामगढ़ व फैजल खान निवासी बरपाली चौक चांपा थाना चांपा, दोनोंं बदमाश, दुस्साहसी प्रवृत्ति एवं लोगों के साथ मारपीट कर लडाई झगड़ा करने की शिकायत है। पुलिस कार्रवाई के बाद भी दोनों बदमाशों के आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। आपराधिक गुण्डागर्दी, मारपीट, जान से मारने की धमकी देना दोनों के लिए आम बबात है, यह इतना दुस्साहसी एवं आक्रमक प्रवृत्ति के है, जिससे आम जनता इसके विरूद्ध थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने में कतराते हैं, इसके द्वारा आपराधिक कृत्य करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने तथा शांति भंग करने की पूर्ण आशंका के चलते पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चांपा द्वारा जिला बदर की कार्यवाही हेतु कलेक्टर जांजगीर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया था।्र
इन जिलों से रहेंगे बाहर
अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प ना होने से इसके अपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने एवं क्षेत्र के जनमानस व जान माल की सुरक्षा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु बदमाश के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही कर तत्काल जिला जांजगीर -चांपा व सरहदी जिला सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार से जिला बदर की कार्यवाही, जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर -चांपा ने आदेश पारित कर दोनों को 01-01 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है।

