शिक्षकों की खबर: बीएड विभागीय परीक्षा के लिए जारी हुआ कैलेंडर, शिक्षकों को मिलेगा अवसर, SCERT की वेबसाइट पर कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

शिक्षकों की खबर: बीएड विभागीय परीक्षा के लिए जारी हुआ कैलेंडर, शिक्षकों को मिलेगा अवसर, SCERT की वेबसाइट पर कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

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रायपुर। 15 अप्रैल 2026| छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (SCERT) ने सत्र 2026-28 के लिए बी.एड. (विभागीय) पाठ्यक्रम में प्रवेश की घोषणा कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत, पात्र शिक्षक 15 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक SCERT की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

​ ऑनलाइन आवेदन के बाद, उसकी हार्डकॉपी सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित महाविद्यालयों में 07 मई 2026 तक जमा करना अनिवार्य है। चयन की मुख्य प्रक्रिया पद वरिष्ठता के आधार पर तय की गई है, जहाँ वरिष्ठता समान होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक को वरीयता दी जाएगी।

​प्रवेश हेतु पात्रता के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, जबकि आरक्षित वर्गों (SC/ST/OBC) और दिव्यांगों के लिए 45% की पात्रता रखी गई है। इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए यह मापदंड 55% निर्धारित है। आवेदन के समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक आवेदन के पात्र नहीं होंगे और अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 01 जुलाई 2026 को 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, एक शिक्षण संस्थान से केवल एक ही शिक्षक का चयन किया जाएगा।

​चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एम.एड. चयन समिति ही बी.एड. के लिए निर्णय लेगी और अंतिम चयन सूची 22 जून 2026 तक जारी कर दी जाएगी। विशेष सुविधा के रूप में, चयनित शिक्षकों को कार्यमुक्त होने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से NOC लेने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों का वेतन उनकी मूल पदस्थ संस्था से ही आहरित किया जाएगा। प्रवेश हेतु रायपुर, बिलासपुर और कांकेर के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों को विभिन्न जिलों के लिए संबद्ध किया गया है। बी.एड. (विभागीय) पाठ्यक्रम में चयन एम.एड. (विभागीय) प्रवेश नियम में गठित चयन समिति ही करेगी।

एम.एड. विभागीय प्रवेश नियमानुसार चयन समिति गठित करेगी तथा चयन की कार्यवाही पूरा कर चयन सूची 22 जून 2026 तक जारी करेगी तथा इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रमुख को देगी। जिससे संस्था प्रमुख संबधित अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि में प्रवेश हेतु कार्यमुक्त कर सकें, ताकि अध्यापन कार्य संभावित जुलाई माह से अनिवार्यतः सुनिश्चित हो।

सूची जारी करने के दिवस ही चयन सूची व सभी प्रतीक्षा सूची की प्रति परिषद् को आवश्यक रूप से भेजे तथा ई-मेल scertcg@gmail.com पर ई-मेल करें ताकि इसे एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके।

बी.एड. विभागीय (नियमित) प्रशिक्षण के लिए सीटों का आबंटन करने हेतु पात्रता संबंधी गाइड लाइन

कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत बी.एड. अप्रशिक्षित व्याख्याता ‘ई’ ‘टी’, ए(एलबी) व टी-(एलबी) संवर्ग/व्याख्याता / व्याख्याता (पंचायत) / प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला (‘ए’ ‘टी’ व एलबी संवर्ग) / उच्च श्रेणी शिक्षक / शिक्षक एलबी/शिक्षक (पंचायत) / प्रधान पाठक प्राथमिक शाला (सभी संवर्ग) जो एनसीटीई के नार्क्स अनुसार अर्थात् 50 प्रतिशत या इससे अधिक प्राप्तांक के साथ स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त हो, बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए पात्रता रखते है। इंजीनियरिंग में 55 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। इस नियम में शिक्षकों से तात्पर्य उपरोक्त पदों में कार्यरत शिक्षक से है। एससी/एसटी/ओबीसी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) / दृष्टिबाधित / शिथिलांग वर्ग के लिए इस न्यूनतम प्राप्तांक में 05 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। बी.एड. पात्रता के लिए स्नातक स्तर की उपाधि मान्य हैं, परन्तु स्नातक में प्राप्तांक निर्धारित प्राप्तांक से कम होने पर स्नातकोत्तर के प्राप्तांक के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता होगी। उक्त पदों पर कार्यरत शिक्षक जो कि निर्धारित प्राप्तांक के साथ स्नातक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण है तथा डी.एड./बी.टी.आई./ डी.एल.एड. प्रशिक्षित प्राप्त किया हों तो उन्हें भी आवेदन करने की पात्रता होगी।

  • प्रवेश हेतु चयन पद वरिष्ठता एवं वर्तमान पद में वरिष्ठता के आधार पर होगा। वरिष्ठता समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले शिक्षक को प्रवेश दिया जाएगा।
  • परिवीक्षा अवधि में कार्यरत शिक्षक आवेदन नहीं कर सकेंगे।
  • अभ्यर्थी की अधिकतम आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई 2026 को 55 वर्ष से अधिक न हो।
  • बी.एड. (विभागीय) पाठ्यक्रम के समस्त सीटों को स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षक संवर्ग ‘ई’, ‘टी’ तथा ‘एलबी’ व पंचायत एवं ग्रामीण विकास व नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षकों के लिए एक समान रखा गया है। वरिष्ठता का निर्धारण छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 व 2026 के अनुसार होगा।

किसी एक पद में सीटें रिक्त रहने पर अन्य पदों से ऐसे भरेंगे

सभी संवर्ग के व्याख्याता के सीटें रिक्त रहने पर प्रधान पाठक (पू.मा.) से तथा इसके बाद भी सीटें रिक्त रहने पर शिक्षक के पद से भरी जाएगी एवं इसके बाद भी सीटें रिक्त रही तो प्रधान पाठक (प्राथमिक) से सीटे भरी जावेगी। इसी प्रकार यदि प्रधान पाठक (प्राथमिक) की सीटै रिक्त रहती है तो इन सीटों को शिक्षक से तथा शिक्षक की सीटें रिक्त रहती है तो प्रधान पाठक (प्राथमिक) से भरी जावेगी।

समस्त अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति / पदोन्नति आदेश की छायाप्रति (आदेश की प्रति उपलब्ध न होने की स्थिति में नियुक्ति एवं पदोन्नति आदेश का उल्लेख सेवापुस्तिका के जिन पृष्ठों में हो, की छायाप्रति) तथा सेवा पुस्तिका की छायाप्रति जिसमें सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों के पद कार्यभार ग्रहण करने का दिवस अंकित हो, जमा करना होगा अन्यथा उनके आवेदन को निरस्त किया जावेगा।

अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कापी सीधे अथवा रजिस्टर्ड डाक से संबंधित शासकीय शिक्षा महाविद्यालय में दिनांक 07.05.2026 तक महाविद्यालय में अनिवार्यतः प्राप्त हो जाना है। रजिस्टर्ड करने की स्थिति में आवेदन का अंतिम तिथि के पूर्व रजिस्टर्ड किया होना आवश्यक है। बाद में प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

  • एक संस्था से एक ही शिक्षक का चयन किया जायेगा। यदि एक ही संस्था से दो आवेदन प्राप्त होते है तो पद वरिष्ठता एवं वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ शिक्षक का चयन किया जायेगा।
  • विभागीय अभ्यर्थियों से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है।
  • शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन फार्म भरते समय दी गई प्रथम नियुक्ति / पदोन्नति व वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक संबंधी जानकारी व वास्तविक दस्तावेजों पर दी गई जानकारी में भिन्नता होने पर ऐसे शिक्षकों के आवेदन को महाविद्यालय अमान्य कर सकती है।
  • शिक्षकों को आवेदन करने तथा चयन होने पर कार्यमुक्त होने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी से NOC की आवश्यकता नही होगी।

सेवा संबंधित जानकारी सत्यापित करने वाले अधिकारी के लिए ये है जरुरी निर्देश

  • अभ्यर्थी की आयु प्रवेश वर्ष के 01 जुलाई 2026 को 55 वर्ष से अधिक न हो।
  • अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई जांच / आपराधिक मामला / न्यायालयीन प्रकरण/दण्ड / निलंबन की कार्यवाही लंबित न हों।
  • अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ वर्तमान पद पर नियुक्ति/पदोन्नति तिथि से संबंधित सेवा पुस्तिका में अंकित पृष्ठों की छायाप्रति की जांच करें।
  • स्नातक / स्नातकोत्तर में से किसी एक में अनारक्षित वर्ग के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक तथा अनु.जाति./ अनु.जन. जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के शिक्षकों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक है अथवा नही, जांच करें। इंजीनियरिंग के स्नातको हेतु 55 प्रतिशत तथा इंजीनियरिंग में आरक्षित वर्ग हेतु 50 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक होंगे। प्राप्तांक में छूट के लिए SC/ST तथा овс (क्रीमीलेयर को छोड़कर), दृष्टिबाधित / शिथिलांग वर्ग को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

तीनों शिक्षा महाविद्यालयों में सीटों का बंटवारा इस तरह होगा

  • सेवा में सीधी भर्ती से नवनियुक्त शिक्षकों (व्याख्याता / शिक्षक) की वरिष्ठता सूची ई-(एल.बी), टी-(एलबी) संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल होंगे।
  • सीटों की संख्या का विभाजन में शासन के निर्देशानुसार परिवर्तन हो सकता है।
  • शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान (IASE) बिलासपुर, शास. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर व शास. शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, कांकेर में बी.एड. (विभागीय) के चयनित छात्राध्यापकों का वेतन उनके पूर्व पदस्थ संस्था से ही आहरित की जाएगी।

शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, रायपुर से संबद्ध जिले 

रायपुर,महासमुंद, दुर्ग,राजनांदगांव, कवर्धा, धमतरी, बेमेतरा, बलौदाबाजार,बालोद, गरियाबंद,खैरागढ़- छुईखदान गड़ई 12. मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी।

शासकीय उन्नत शिक्षा अध्ययन संस्थान, बिलासपुर से संबद्ध जिले

बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, मुंगेली, सक्ति, गौरेला- पेंड्रा मरवाही, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़

शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, कांकेर से संबद्ध जिले

1. कांकेर 2. बस्तर 3. दंतेवाड़ा 4. सुकमा 5. बीजापुर 6. कोण्डागांव 7. नारायणपुर ।

प्रवेश हेतु प्रशिक्षार्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय एवं नियमों की व्याख्या करने के लिए संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

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