CG News: राज्यशासन ने जारी की पैनल लॉयर की सूची, देखें विधि विधायी विभाग का आदेश

CG News: बिलासपुर। राज्य शासन, द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने के लिए पैनल लॉयर की नियुक्ति की है।
कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए पैनल
पैनल लॉयर को देय फीस छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, के आदेश 31 दिसंबर 2025 के अध्यधीन होगी।
नियुक्त पैनल लॉयर के कर्तव्य और दायित्व छत्तीसगढ़ विधि विभाग मैन्युअल के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप होंगे तथा दोनों पक्ष कभी भी यह संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे परंतु पैनल लॉयर त्याग पत्र देना चाहे तो एक माह का सूचना पत्र देना आवश्यक होगा।
घोषणा प्तरमे ये देनी होगी जानकारी
नियुक्त समस्त पैनल लॉयर, विधि विभाग नियमावली के नियम 09 के अनुरूप इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगें:-
किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा वित्तीय रूप से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है और उनके खिलाफ कोई भी सिविल डिक्री लंबित नहीं या उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है।
किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के द्वारा या राज्य विधिज्ञ परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद जहां उनका पंजीयन हो से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
उनके विरूध्द कोई भी आपराधिक मामला किसी भी सक्षम न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही किसी भी न्यायालय द्वारा उन्हें दोषसिध्द ठहराया गया है।
तीन वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव रखते हैं।
प्राप्त घोषणा पत्र उक्तानुसार प्राप्त में उक्त संबंधित पैनल लॉयर की नियुक्ति हेतु अनर्हता का कोई तथ्य नहीं होने पर ही महाधिवक्ता उन्हें पदभार ग्रहण करने देंगे, यदि कोई प्रतिकूल तथ्य हो तो कार्यभार ग्रहण करने से निषेधित कर विधि विभाग, मंत्रालय को सूचित करेंगे।
कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जावे।

