CG: नाबालिग बच्ची को न्याय नहीं! सतनामी समाज गुस्से में, मुंगेली में बलौदा बाजार जैसा कांड न हो जाए, प्रशासन-पुलिस अलर्ट मोड पर

CG: नाबालिग बच्ची को न्याय नहीं! सतनामी समाज गुस्से में, मुंगेली में बलौदा बाजार जैसा कांड न हो जाए, प्रशासन-पुलिस अलर्ट मोड पर

CG: रायपुर। बता दें, इस खबर को सबसे पहले एनपीजी न्यूज ने उठाया था कि किस तरह नाबालिग बच्ची की हत्या के आरोपी को सीजेएम कोर्ट से मिनटों में जमानत मिल गई। जमानत की खबर मिलते ही कलेक्टर-एसएसपी रात आठ बजे महिला डिस्ट्रिक्ट जज के घर पहुंचे। उन्हें बताया कि मैडम गजबे हो गया। इसके बाद आज दूसरा दिन निकल गया। इस मसले पर कुछ भी नहीं हुआ। डीजे ने कहा है कि सोमवार को एडीजे इस केस को सुनेंगे। उधर, नाबालिग मृतका के माता-पिता रोजी-मजदूरी करने हैदराबाद गए हैं।

बच्ची के बूढ़े दादा हर उस चौखट पर फरियाद कर रहे, जहां से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। उधर, सतनामी समुदाय में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कल बड़ी संख्या में समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिला जज से आग्रह किया कि उनके समाज की बच्ची को न्याय मिले। बताते हैं, मुंगेली में गुस्सा और तनाव की स्थिति है। प्रशासन इसलिए सतर्क है कि दो साल पहले बलौदा बाजार में इसी तरह सिस्टम की लापरवाही से कलेक्ट्रेट, एसपी आफिस और सीजेएम कोर्ट को हिंसक भीड़ ने फूंक दिया था।

जान से मारने की धमकी 

परिजनों ने ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि उनका नाबालिग पुत्र कुछ काम से बाईपास रोड गया हुआ था, इस दौरान दो आरोपियों द्वारा रास्ते में रोककर गाली गलौच करते हुए पूरे वंश को खत्म कर देने की धमकी दी। परिजनों ने कहा कि आरोपियों द्वारा दी गई धमकी के बाद से उनका परिवार भयभीत है।

9 समुदाय विशेष के विरोध की आशंका

जिले के एक आला अफसर की मानें तो कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए डीजे कोर्ट में पुलिस प्रशासन द्वारा अपील की तैयारी पूरी करने के साथ ही जरुरी दस्तावेज बनाने का काम किया जा रहा है। बस कुछ घंटों के भीतर डीजे कोर्ट में जिला लोक अभियोजन कार्यालय के माध्यम से की जाएगी।

जिले के आला अफसरों के अलावा कानून के जानकार भी यह बात कह रहे हैं कि हत्या जैसे आरोप में आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा जाता है। जेल भेजने के बाद शुरुआती दौर में ही कोर्ट से बेल नहीं दी जाती है। संभवत: यह देश की पहली घटना है जिसमें नाबालिग की बेरहमी के साथ हत्या करने वाले को बेल दे दी गई है।

अगर आरोपी भाग खड़े हुए तब क्या होगा?

कानून के जानकारों और वरिष्ठ अफसरों का साफ कहना है, आमतौर पर ऐसा नहीं होता, हत्या के आरोपी को जेल भेजा जाता है। बहरहाल आज प्रशासन की ओर से कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील पेश की जाएगी। अपील की सुनवाई के बाद निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया जाता है, और इसी बीच हत्या के आरोपी और सहयोगी भाग खड़े होते हैं या फिर भगा दिया जाता है, तब पुलिस क्या करेगी। पुलिस के सामने फरार आरोपियों की पतासाजी और पकड़ने की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी।

सिलसिलेवार पढ़िए कैसे घटी घटना?

छत्तीसगढ़ मुंगेली जिले के थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत ग्राम नेवासपुर में 17 वर्षीय नाबालिग बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के मामले में मुंगेली पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अंधेकत्ल का खुलासा किया है। 20 अक्टूबर 2026 की रात्रि ग्राम नेवासपुर निवासी उत्तम मोहले को सूचना मिली कि उनकी 17 वर्षीय नातिन अपने बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी है तथा आवाज देने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। मौके पर पहुंचकर परिजनों ने बालिका को अचेत अवस्था में पाया। उसके गले पर चोट एवं खरोंच के निशान तथा दाहिने हाथ और पैर में धब्बेनुमा निशान पाए गए।

सूचना पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा किया तथा मर्ग कायम कर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल से प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध पाए जाने पर धारा 103 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

ये जानकारी आई सामने

मृतका का पूर्व में ग्राम लिलवाकापा निवासी अजीत घृतलहरे के साथ प्रेम संबंध होना तथा दोनों के बीच विवाद की जानकारी सामने आने पर संदेह के आधार पर संदेही अजीत घृतलहरे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जो पूछताछ के दौरान संदेही अजीत घृतलहरे ने बताया कि वर्ष 2021 से मृतिका के साथ उसका प्रेम संबंध था तथा दोनों परिवारों के बीच बालिग होने पर विवाह को लेकर चर्चा चल रही थी। आरोपी मृतिका को बीच-बीच में आर्थिक सहायता भी करता था। करीब एक वर्ष पूर्व मृतका के किसी अन्य युवक से बातचीत करने की जानकारी मिलने पर दोनों के बीच फोन पर विवाद हुआ था, इसी दौरान आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

दो दिन पहले लौटा था हैदराबाद से

16 अक्टूबर 2026 को हैदराबाद से अपने गांव लौटने के बाद आरोपी ने अपने साथी साहिल खाण्डे को बताया कि मृतका दूसरे युवक के संपर्क में है। 19 अक्टूबर 2026 की रात्रि आरोपी अजीत अपने साथी साहिल के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम नेवासपुर पहुंचा। वहां उसने साहिल को कुछ दूरी पर आने-जाने वालों पर नजर रखने के लिए भेज दिया और स्वयं घर की दीवार फांदकर अंदर प्रवेश किया, घर के अंदर मृतिका को फोन पर बातचीत करते देखकर आरोपी ने उससे विवाद किया, विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच हाथापाई हुई और दोनों निर्माणाधीन कमरे में गिर गए।

साथी को बताई मर्डर की बात, घर आकर सो गए

इसी दौरान आरोपी ने मृतका के गला को दोनों हाथों से दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव को दूसरे कमरे के बिस्तर पर लिटा दिया, ताकि मृत्यु सामान्य प्रतीत हो और हार्ट अटैक से मृत्यू होना लगे, फिर घटना के बाद आरोपी अपने साथी साहिल को वारदात के बारे में बताया की उसे जान से मार दिया हूं फिर दोनों नेवारीगुड़ा कवर्धा देवी दर्शन कर वापस रात्रि 02.30 बजे घर आकर सो गये।

पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या

मुख्य आरोपी अजीत घृतलहरे द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने तथा सामने आए तथ्यों के आधार पर उसके साथी साहिल खाण्डे को भी हिरासत में लिया गया। पूछताछ मे घटना के समय अपने साथी अजीत के साथी अपराध करना कबूल किया। प्रकरण में डॉक्टर के द्वारा मृतका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतका की मृत्यु गला घोटने एवं दम घुटने से मृत्यू होना लेख किया गया है, दौरान विवेचना के साक्ष्य छुपाने के आधार पर धारा 238 एवं 3(5) बीएनएस जोड़ी जाकर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल होंडा लियो, क्रमांक सीजी 28 जे 7143 को जब्त कर आरोपी अजीत घृतलहरे पिता शिवकुमार, उम्र 22 वर्ष, साहिल खाण्डे पिता दिलीप, उम्र 20 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम लिलवाकापा, थाना सिटी कोतवाली, जिला मुंगेली’ को विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

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