Raigarh News: सीजी में नकली सिगरेट का जखीरा जब्त, पुलिस ग्राहक बनकर खुद पहुंची थी सिग्रेट खरीदने…

Raigarh News: रायगढ़। नकली सिगरेट मामले में रायगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महादेव पान मसाला सेंटर में रेड कर नकली सिगरेट का बड़ा जखीरा जब्त किया है। आरोपी लंबे समय से नकली सिगरेट बेचकर ग्राहकों को गुमराह कर रहा था। पुलिस की टीम ने आरोपी के दुकान और गोदाम से 61 हजार का माल जब्त किया है। साथ ही दुकान संचालक को गिरफ्तार कर काॅपीराइट व ट्रेडमार्क एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
जानिए पूरा मामला
दरअसल, आईटीसी कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि सदानंद मिश्रा नई दिल्ली ने रायगढ़ में शिकायत में दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया था कि उनकी कंपनी लंबे समय से सिगरेट का निर्माण और बिक्री कर रही है। उनकी कंपनी द्वारा गोल्ड फ्लेक, फ्लेक और कैपस्टन का स्वामित्व रखा है।
कंपनी को रायगढ़ जिले में बड़ी संख्या में नकली सिगरेट बेचने की सूचना मिली थी। उन्होंने इसकी शिकायत रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह से की थी। एसएसपी ने सूचना को गंभीरता से लिया और 15 अप्रैल को पुलिस के जवान को ग्राहक बनाकर सिगरेट के नमूने खरीदने दुकान भेजा गया।
जवान द्वारा खरीदे गए सिगरेट को असली सिगरेट से मिलाया गया तो पैकेट के लोगों और फ़ॉन्ट में गड़बड़ी मिली। जांच में गोल्ड विमल जैसे उत्पाद में भी ट्रेडमार्क का उल्लंघन पाया गया।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए चक्रधरनगर में रेड कार्रवाई की गई। इस दौरान महादेव पान मसाला सेंटर का संचालक लक्षमण दास जय सिंह द्वारा नगली सिगरेट उत्पादों का संग्रहण और थोक में वितरण करना पाया गया।
नगदी सिगरेट जब्त
पुलिस ने आरोपी के दूकान और गोदाम से नकली गोल्ड विमल पैकेट 920 डिब्बा, गोल्ड फ्लैक किंग 111 डिब्बे, गोल्ड फ्लैक किंग 96 डिब्बा, व्हाइट फ्लेक्स 274 डिब्बा, गोल्ड किंग 4 डिब्बे, गोल किंग 307 नग खुला को जब्त किया। जब्त माल की कुल कीमत 61,310 रुपए बताई जा रही है।
आरोपी का नाम
लक्ष्मण दास जय सिंह पिता किशन चंद जय सिंह 52 वर्ष निवासी 350/2 चक्रधरनगर सिंधी कॉलोनी पक्की खोली थाना चक्रधरनगर।
कार्रवाई
धारा 318(1), 349 बीएनएस, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 103, 104 एवं कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63, 64 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
