Raipur: सब इंस्पेक्टर सस्पेंडः व्यापमं भर्ती परीक्षा के फर्जी आदेश की जांच के दौरान कोचिंग संचालक से 1 लाख की रिश्वत की मांग, 80 हजार लेने का आरोप…

Raipur: सब इंस्पेक्टर सस्पेंडः व्यापमं भर्ती परीक्षा के फर्जी आदेश की जांच के दौरान कोचिंग संचालक से 1 लाख की रिश्वत की मांग, 80 हजार लेने का आरोप…

Raipur: रायपुर। राजधानी रायपुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। सब इंस्पेक्टर पर आरोप हैं कि व्यापमं परीक्षा के फर्जी आदेश की जांच के दौरान कोचिंग संचालक से रिश्वत की मांग की थी। मामले की शिकायत मिलने के बाद एसपी श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सस्पेंड सब इंस्पेक्टर का नाम महेश कुमार ओगरे है।

जानिए पूरा मामला

बता दें कि व्यापमं भर्ती परीक्षा से संबंधित एक फर्जी आदेश कोचिंग संचालक के वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर हुआ था। पुलिस को इसकी शिकायत मिली तो मामले में थाना राखी में अपराध दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। आरोप हैं कि महेश ओगरे ने काचिंग संचालक को कार्रवाई का डर दिखाकर उससे 1 लाख की मांग की थी। कोचिंग संचालक ने सब इंस्पेक्टर को 80 हजार भी दिए थे।

इसी बीच कोचिंग संचालक को पता चला कि फर्जी आदेश जारी करने के मामले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद भी उससे एसआई ने 80 हजार रिश्वत ली। कोचिंग संचालक ने मामले की शिकायत ग्रामीण पुलिस के उच्च अधिकारियों से की। एसपी ने शिकायत को गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए गए। जांच में पता चला कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर द्वारा कोचिंग संचालक को डर बताकर उससे रिश्वत की मांग की गई। एसपी ने शिकायत सहीं पाए जाने के बाद सब इंस्पेक्टर महेश कुमार ओगरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

जानिए निलंबन आदेश में क्या कुछ लिखा हैं…

”परि.उप निरीक्षक महेश कुमार ओगरे द्वारा थाना राखी के अपराध क्रमांक 10/2026 के विवेचना में जबरन दबाव बनाकर अवैध वसूली/पैसे ऐंठने संबंधी शिकायत में प्रथम दृष्टया पुलिस विभाग की निष्पक्ष कार्यप्रणाली के अनुरूप आचरण प्रदर्शित नहीं करने एवं अपने पद का अनुचित उपयोग प्रदर्शित होना पाया गया, जो कि गंभीर कदाचरण का परिचायक है।

उक्त कृत्य के लिए परि. उप निरीक्षक महेश कुमार ओगरे को तत्काल प्रभाव से 24 अगस्त (अपरान्ह) को निलंबित किया गया। साथ ही पुलिस लाईन रायपुर ग्रामीण में सम्बद्ध करते हुए निलंबन अवधि में मुख्यालय-पुलिस लाईन, रायपुर ग्रामीण निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।”

 

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