CG Teacher News: RTI: डीपीआई ने पेंडेंसी को लेकर बरती सख्ती, जेडी व डीईओ को पत्र लिखकर दी चेतावनी, देखें डीपीआई का पत्र

CG Teacher News: RTI: डीपीआई ने पेंडेंसी को लेकर बरती सख्ती, जेडी व डीईओ को पत्र लिखकर दी चेतावनी, देखें डीपीआई का पत्र

रायपुर। 07 अगस्त 2026| डीपीआई ने प्रदेशभर के जेडी और डीईओ को पत्र लिखकर सूचना के अधिकार के तहत मांगी जाने वाली जानकारी और उसके निराकरण के बाद ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उसे अपलोड ना करने को लेकर नाराजगी जताई है। डीपीआई ने बढ़ते पेंडेंसी को लेकर जरुरी दिशा निर्देश जारी किया है।

प्रदेशभर के संयुक्त संचालक शिक्षा व जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में डीपीआई ने लिखा है, छ.ग. राज्य सूचना आयोग की समीक्षा में यह पाया गया है कि rtionline.cg.gov.in पोर्टल पर सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी plo एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों FAO द्वारा समय सीमा में कार्यवाही न करने के कारण ऑनलाइन पोर्टल पर Application Expired Action not token by plo/FAO प्रदर्शित होता है। इससे आयोग में अनावश्यक प्रकरणों का संख्या बढ़ रही है।

अतः शासन के निर्देशानुसार आपको और अपने अधिनस्थ समस्त कार्यालयों, संस्थाओं को जरुरी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी गई है।

इन निर्देशों का करना होगा पालन

  • आपके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों (plo) एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की RTI Online पोर्टल पर शत-प्रतिशत ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करें ।
  • सभी नांमांकित अधिकारी प्रतिदिन अनिवार्य रूप से पोर्टल पर लॉगिन करें तथा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त आवेदनों एवं अपीलों का निराकरण सुनिश्चित करें ।

ट्रांसफर होने पर, टैब के जरिए सौंपेंगे कार्यभार

जारी निर्देश में लिखा है, किसी भी जनसूचना अधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय अधिकारी का स्थानान्तरण होने पर, वह कार्यमुक्त होने से पूर्व पोर्टल के ‘कार्यभार देना’ टैब में जाकर अपना कार्य सौपेंगे । उनके स्थान पर आने वाले नये अधिकारी ‘कार्यभार लेना’ टैब के माध्यम से कार्यभार ग्रहण करेंगे, ताकि डेटाबोर्ड पर लंबित प्रकरण, पूर्व के आवेदन एवं सूचना पत्र दिखाई देते रहें ।

ऑनलाइन सबमिट करना होगा नोटिस का जवाब

ऑनलाइन पोर्टल या ई-मेल से प्राप्त आवेदनों के सूचना पत्र सीधे पोर्टल के माध्यम से ही सीधे भेजे जाए। राज्य सूचना आयोग द्वारा भेजे गये नोटिस का जवाब पोर्टल के प्रथम, द्वितीय अपील नोटिस टैब के अंतर्गत ‘सूचना पत्र का जवाब’ पर क्लिक करके ऑनलाइन ही सबमिट करें। अब आयोग को हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त निर्देशों का उलंघन होने या समय सीमा बीतने पर होने वाली किसी भी दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होगें ।\

देखें आदेश 



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