CG Bilaspur High Court: जब अवमानना की मिली नोटिस तब CEO पहुंचे कोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट पेश कर बताई ये बातें, कोर्ट ने जमकर किया सवाल-जवाब, सीईओ को जवाब देते नहीं बना

CG Bilaspur High Court: जब अवमानना की मिली नोटिस तब CEO पहुंचे कोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट पेश कर बताई ये बातें, कोर्ट ने जमकर किया सवाल-जवाब, सीईओ को जवाब देते नहीं बना

CG Bilaspur High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने सूरजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी CEO के खिलाफ जारी अवमानना संबंधी शो-कॉज नोटिस को वापस ले लिया है। CEO ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया कि 12 से 18 अगस्त 2026 के बीच वायरल फीवर और पेचिश से पीड़ित होने के कारण वे बेड रेस्ट पर थे और इसी वजह से 17 अगस्त को कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके। CEO ने कोर्ट में मेडिकल दस्तावेज पेश किया। कोर्ट ने स्पष्टीकरण और शपथपत्र में दिए कारणों को स्वीकार करते हुए प्रस्तावित अवमानना कार्रवाई का नोटिस वापस ले लिया।

कई बार नोटिस के बाद भी कोर्ट में नहीं हुए थे पेश

इस मामले में हाई कोर्ट ने 30 नवंबर 2022 को सूरजपुर जिला पंचायत के CEO सहित संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद CEO की ओर से कोर्ट में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। 28 अप्रैल 2026 को भी कोर्ट ने राज्य के अधिवक्ता को CEO और एक अन्य अधिकारी से निर्देश लेने को कहा था। इसके बाद 28 जुलाई को कोर्ट ने सूरजपुर जिला पंचायत के CEO को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया था। 5 अगस्त को भी न तो संबंधित अधिकारी कोर्ट में उपस्थित हुए और न ही जवाब दाखिल किया गया।

लगातार अनुपस्थिति को लेकर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

लगातार आदेशों के बावजूद अनुपस्थिति को देखते हुए 17 अगस्त 2026 को हाई कोर्ट ने कहा था कि एक लोक अधिकारी ने कोर्ट के आदेशों से जानबूझकर बचने का रवैया अपनाया है। कोर्ट ने CEO को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

बीमारी के दस्तावेज पेश करने पर मिली राहत

31 अगस्त को CEO ने अपना जवाब दाखिल किया। इसमें उन्होंने बताया कि 12 से 18 अगस्त के बीच वायरल फीवर और पेचिश के कारण वे अस्वस्थ थे और डॉक्टर की सलाह पर बेड रेस्ट पर थे। बीमारी से संबंधित मेडिकल दस्तावेज भी रिकॉर्ड पर रखे गए।

1 सितंबर 2026 को हाई कोर्ट ने स्पष्टीकरण और शपथपत्र में बताए गए कारणों को देखते हुए अवमानना कार्रवाई शुरू करने का प्रस्तावित शो-कॉज नोटिस वापस ले लिया। याचिका की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने दो सप्ताह बाद की तिथि तय कर दी है।

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