CG: इस जिले में यात्री बसों की जांच में 42 संचालकों पर कार्रवाई, 55 हजार रुपये वसूला गया जुर्माना….

CG: रायगढ़। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा जिले में संचालित यात्री बसों का निरीक्षण किया जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर अधिकारियों द्वारा बसों के दस्तावेज, परमिट की शर्तों और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। कमियां मिलने पर संबंधित संचालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि अभियान के दौरान बसों में निर्धारित क्षमता के अनुसार यात्रियों के बैठने, किराया सूची की उपलब्धता, अग्निशामक यंत्र, चालक एवं परिचालक के वैध लाइसेंस तथा परमिट की शर्तों सहित अन्य आवश्यक बिंदुओं को देखा जा रहा है। इसके साथ ही बस की छत पर माल ले जाने जैसे मामलों पर भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 42 बस संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 55 हजार 700 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है।
इनमें यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने, किराया सूची नहीं रखने, अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं होने, क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने, कंडक्टर एवं ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कमियों तथा बस के ऊपर माल परिवहन करने के मामले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बस संचालकों को यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े सभी आवश्यक प्रावधानों का पालन करने तथा वैध दस्तावेजों के साथ ही वाहनों का संचालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। विभाग द्वारा यात्री बसों का निरीक्षण आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
एनडीपीएस प्रकरणों में जब्त गांजे का 1 अक्टूबर को नष्टीकरण
एनडीपीएस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकरणों में जब्त किए गए गांजे के नष्टीकरण की कार्रवाई 1 अक्टूबर को की जाएगी। इसके लिए जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति द्वारा आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर नष्टीकरण योग्य प्रकरणों का चयन किया गया है।
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के माध्यम से पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायगढ़ के अंतर्गत थानों में जब्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति का गठन किया गया है। समिति के समक्ष संबंधित थानों द्वारा नष्टीकरण योग्य प्रकरणों की सूची एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। जांच के बाद नष्टीकरण योग्य पाए गए गांजे को नियमानुसार नष्ट करने का निर्णय लिया गया है।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, जामगांव स्थित फर्नेस में जब्त गांजे को विधिवत जलाकर नष्ट किया जाएगा। नष्टीकरण की पूरी कार्रवाई समिति के सदस्यों एवं पंचान की उपस्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपन्न होगी।

