ब्रेकिंग: चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नर्सिंग प्रवेश को लेकर जारी किया नोटिफिकेशन, किया महत्वपूर्ण बदलाव, देखें नोटिफिकेशन

रायपुर। 14 अगस्त 2026| नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन और काउंसलिंग को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। प्रवेश हेतु होने वाली कॉउंसलिंग में प्रत्येक राउंड में विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इससे पहले रजिस्ट्रेशन ना कर पाने की स्थिति में विद्यार्थी को अंतिम राउंड तक इंतजार करना पड़ता था। अगर विद्यार्थी को काउंसलिंग के दौरान किसी भी राउंड में प्रवेश नहीं लेना है तो उसे स्क्रूटनी करवाना आवश्यक नहीं होगा। पहले प्रवेश न लेने पर भी स्कूटनी हेतु विद्यार्थियों को महाविद्यालय तक पहुंचाना पड़ता था ।
महत्वपूर्ण संशोधन अगर कोई विद्यार्थी शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सूची में नाम आ जाने के बाद अगर प्रवेश नहीं लेता है तो भी उसे काउंसलिंग से बाहर नहीं किया जाएगा। अगले चरण में वह किसी अन्य निजी महाविद्यालय में प्रवेश ले सकता है ।
इससे पहले शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश ना लेने की स्थिति में विद्यार्थी को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता था।
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्नातक, स्रातकोत्तर पाठ्यक्रमों की समस्त सीटें तथा निजी नर्सिंग विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्रातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शासकीय नियतांश एवं ओपन (मैनेजमेंट) नियतांश की सीटों में प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
पढ़िए क्या है छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2026?
- प्रदेश के समस्त शासकीय, शासकीय अनुदान प्राप्त तथा गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय एवं महाविद्यालय के नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश इन नियमों के आधार पर दिया जायेगा।
- यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- श्रेणी से अर्थ है, इन चारों श्रेणियों में से कोई एक, अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) तथा अनारक्षित; संवर्ग से, महिला, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं दिव्यांग; बिना संवर्ग से अर्थ है, जो किसी भी संवर्ग के अंतर्गत न हो;
- प्रवेश परीक्षा: छत्तीसगढ़ राज्य के नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इन नियमों के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
- राज्य शासन के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित नर्सिंग महाविद्यालय, जिसे प्रवेश परीक्षा के वर्ष में उपचर्या परिषद् से मान्यता तथा प्रवेश हेतु अनुमति तथा पं० दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर से सम्बद्धता प्राप्त हो;
- छत्तीसगढ़ में स्थित जनरल नर्सिंग विद्यालय, जिसे प्रवेश परीक्षा के वर्ष में उपचर्या परिषद् से मान्यता तथा प्रवेश हेतु अनुमति प्राप्त नर्सिंग कौंसिल से परीक्षा हेतु सम्बद्धता प्राप्त की हो;
- शासकीय अनुदान प्राप्त निजी नर्सिंग महाविद्यालय से अभिप्रेत है, ऐसा निजी नर्सिंग महाविद्यालय जिसने चल सम्पत्ति, अचल संपत्ति, शासकीय अस्पताल अथवा अन्य शासकीय संपत्ति के उपयोग का अधिकार अथवा आर्थिक सहायता आदि के रूप में राज्य शासन से कोई भी सहायता प्राप्त की हो;
- अल्पसंख्यक संस्था से अभिप्रेत है, संविधान के अनुच्छेद 30 के अंतर्गत धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा राज्य में संचालित तथा ऐसी शर्तों के अधीन मान्यता प्रदत्त अथवा अधिसूचित हो, जो राज्य शासन द्वारा निर्धारित हो;
- दिव्यांगजन संवर्ग से अभिप्रेत है, ऐसा स्थायी दिव्यांगजन, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 2 का (द), (ध) एवं (न) के अधीन परिभाषित शारीरिक रूप से निःशक्त की श्रेणी में आता हो, किन्तु जो भारतीय चिकित्सा परिषद/भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा एम.बी.बी. एस./बी.डी.एस. में प्रवेश के लिए अयोग्य नहीं माना गया हो (योग्यता हेतु प्रमाणीकरण अनुसूची-चार);
- मूल निवासी से अभिप्रेत है, ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी तथा राज्य शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र का धारक हो;
- परिषद से अभिप्रेत है, नर्सिंग पाठ्यक्रम हेतु भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली अथवा छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग कौंसिलः
- आयुक्त से अभिप्रेत है, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ /स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़,
- सेवारत अभ्यर्थी से अभिप्रेत है, राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग में नियमित अथवा तदर्थ अथवा संविदा रूप से पदस्थ कार्यरत महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए.एन.एम.) अथवा स्टाफ नर्स तथा प्रदर्शक (छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में कार्यरत) जिन्होंने न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो तथा नियमानुसार संबंधित संचालनालय से पाठ्यक्रम हेतु अनुमति/अनापत्ति प्राप्त हो;
- पाठ्यकम से अभिप्रेत है, नर्सिंग के पाठ्यक्रम जी.एन.एम./बी.एस.सी. नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग /एम.एस.सी. नर्सिंग एवं पोस्ट बेसिक डिप्लोमा इन क्लीनिकल स्पेशलिटी नर्सिंग,
- अग्रेषण प्राधिकारी से अभिप्रेत है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अथवा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे सेवारत अभ्यर्थी के लिए क्रमशः आयुक्त/संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ अथवा आयुक्त/संचालक, चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़।
- सामान्यः (एक) नर्सिंग के डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा, आवंटन, प्रवेश, भारतीय नर्सिंग परिषद् / राज्य नर्सिंग परिषद / विश्वविद्यालय तथा भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा तत्समय लागू नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित एवं विनियमित होंगे।
- नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश की तिथि से भारतीय नर्सिंग परिषद / राज्य नर्सिंग परिषद/ विश्वद्यिालय तथा भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पूर्णकालिक अवधि के पाठ्यक्रम होंगे। सम्पूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को निजी व्यवसाय अंशकालिक अथवा अन्य कोई व्यवसाय करने की अनुमति नहीं रहेगी।
- अभ्यर्थियों को यथा आवश्यक सही जानकारी देना एवं प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व वे नियमों को अच्छी तरह से पढ़ लें और पूर्ण एवं सही आवश्यक जानकारी भरें और यथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, ऐसा न करने की स्थिति में आवेदक प्रवेश परीक्षा, आवंटन एवं प्रवेश आदि के हकदार नहीं होंगे।
- सीट के आबंटन के समय अथवा दस्तावेजों की जांच के समय अथवा उसके प्रवेश के पूर्व या बाद के किसी भी समय यदि यह पाया जाता है कि आवेदन फार्म भरते एवं प्रवेश के समय अभ्यर्थी ने किसी प्रकार के संबंधित तथ्यों को छुपाया है और/अथवा गलत जानकारी दी है, तो उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय वर्तमान में यथा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत उनके प्रवेश को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा।
- प्रत्येक अभ्यर्थी को शासन, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के नियमों और विनियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
देखें आदेश

