CG CG Employee News: सरकार का बड़ा फैसला, विभागीय जांच के दौरान कर्मचारी की मौत होने पर कार्रवाई होगी तत्काल समाप्त, आदेश जारी

CG Employee News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के लिए बड़ी खबर है। अब विभागीय जांच के दौरान कर्मचारियों की मौत होने पर कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं गबन या वित्तीय हानि के मामलों में भी आरोपी कर्मचारी की मृत्यु के बाद जांच नहीं चलेगी। शासकीय सेवक के जीवित रहने पर ही राशि की वसूली की जाएगी। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी किया है।
जानिए सरकार द्वारा जारी आदेश में क्या कुछ लिखा है…
”जारी आदेश में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-9 के अंतर्गत शासकीय सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विभागीय जांच के दौरान यदि संबंधित सेवारत सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाए, तो उसके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच की कार्यवाही तत्काल समाप्त की जाए।”
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी शासकीय सेवक के विरूद्ध शासकीय धन राशि के गबन/वित्तीय हानि अथवा शासकीय धनराशि वसूली एवं अन्य मामलों में प्रचलित अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच की कार्यवाही के दौरान, अपचारी शासकीय सेवक की मृत्यु के पश्चात् अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच समाप्त मानी जाएगी।
यदि किसी शासकीय सेवक के जीवित रहते हुए ही, नियमानुसार शासकीय धन राशि की वसूली के आदेश अथवा दण्डादेश पारित किए जा चुके हों, तो ऐसी स्थिति में उनके देय स्वत्वों से नियमानुसार धनराशि की वसूली की जायेगी।”
नीचे देखें आदेश

