CG School News: प्राइवेट स्कूलों को इस दिन से मिलेगी पाठ्य पुस्तक निगम की पुस्तकें, निगम ने बढ़ाई वितरण केंद्रों की संख्या, देखें आदेश

CG School News: रायपुर। छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम ने शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए गैर अनुदानप्राप्त, अशासकीय विद्यालयों को कक्षा 1 से 10 वीं की हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम की पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए वितरण केंद्र तय कर दिया है। इस बार रायपुर व बिलासपुर में वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है। इस बार रायपुर व बिलासपुर में वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई है।23 जून से पुस्तकों का वितरण प्रारंभ किया जाएगा, 10 जुलाई तक वितरण किया जाएगा। पाठ्य पुस्तक निगम ने इसके लिए जरुरी गाइड लाइन भी जारी कर दिया है।
शिक्षा सत्र 2026-27 हेतु गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को कक्षा 1 से 10 वीं तक हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम की पाठ्यपुस्तकों का वितरण छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के 06 स्थाई पुस्तक भण्डार क्रमशः रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर एवं 06 अस्थाई डिपो रायपुर सेजेस लालपुर, रायपुर सेजेस सरोना, बिलासपुर हायर सेकेण्डरी स्कूल भरनी, दुर्ग टैगोर हॉल, जिला ग्रंथालय परिसर बलरामपुर एवं कांकेर हाईस्कूल माकड़ीखूना से किया जा रहा है।
गैर अनुदानप्राप्त अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण के कार्य को सफलतापूर्वक संपादित करने हेतु छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम की ओर से जिलेवार एवं विकासखंडवार कार्ययोजना बनाई गई है।
कार्ययोजनानुसार निर्धारित तिथि पर यदि कोई विद्यालय के प्रमुख या प्रतिनिधि पाठ्यपुस्तकें प्राप्त करने हेतु संबंधित डिपो में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उक्त विद्यालय या विद्यालयों को संबंधित डीपो की कार्ययोजना पूर्ण होने के बाद सभी कार्यालयीन दिवस में पाठ्यपुस्तकें छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा नियत तिथि तक प्रदाय की जाएँगी। इस परिप्रेक्ष्य में यथास्थिति छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का अंतिम निर्देश सर्वोपरि होगा।
निर्धारित तिथि पर डीपो द्वारा किन्ही कारणों या परिस्थितियों की वजह से यदि पाठ्यपुस्तकें प्रदाय (वितरण) नहीं की जा सकेगी, तो ऐसी स्थिति में संबंधित डिपो प्रभारी द्वारा एक संस्था के वचनपत्र के पीछे टोकन नम्बर जारी किया जाएगा। उक्त विद्यालय या विद्यालयों को निर्धारित तिथि के अगले दिन प्राथमिकता के साथ पाठ्यपुस्तकें प्रदाय की जाएँगी।
अस्थाई डीपो के लिए अतिरिक्त रिजर्व दिन भी रहेगा, जिसमें निर्धारित तिथि में पुस्तकें प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रमुख पुस्तकें प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित तिथि व रिजर्व तिथि में भी पुस्तकें प्राप्त नहीं कर पाने वाले संस्था शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक संबंधित डिपो मुख्यालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकेंगे।
डीपीआई के माध्यम से प्राप्त छात्र संख्या के अनुरूप निगम मुख्यालय के NIC प्रकोष्ठ द्वारा ऑनलाइन अपलोड किए गये डाटा अनुसार ही निगम के समस्त डीपो प्रभारी, वितरण सुनिश्चित करेंगे। विद्यालयों की संख्या, छात्र संख्या में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन/कमी या वृद्धि हो, तो उसकी विधिवत और एकजाई जानकारी स्कूल संचालक / संस्था प्रमुख अपने जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराएँगे। निगम के 06 स्थायी एवं 06 अस्थायी डिपो, जहां से गैर अनुदानप्राप्त अशासकीय विद्यालयों को पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा।
पाठ्यपुस्तकों के वितरण प्रारंभ प्रतिदिन सुबह 10.00 बजे से होगा। पाठ्य पुस्तकों का वितरण रविवार एवं अन्य शासकीय अवकाश के दिनों में भी शेड्यूल के अनुसार संचालित किया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में कार्ययोजना में परिवर्तन संभाव्य होगा।
गैर अनुदान प्राप्त, अशासकीय विद्यालयों के संस्था प्रमुख, प्रतिनिधि अथवा उनके सहयोगी स्टाफ डिपो प्रभारी की अनुमति के बिना डिपो के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे।
पुस्तक डीपो के मुख्य प्रवेश एवं निकास द्वार से निगम के अधिकृत परिवहनकर्ता, मुद्रकों की वाहनों से ही पुस्तकों की लोडिंग, अनलोडिंग होंगी। डिपो प्रभारी की अनुमति के बिना गैर अनुदान प्राप्त, अशासकीय विद्यालयों के वाहन डिपो के मुख्य प्रवेश एवं निकास द्वार पर खड़ी नहीं होंगी।
सभी स्कूल संचालक, संस्था प्रमुख संबंधित तिथि में स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित चालान के अनुसार पाठ्यपुस्तकें गिनकर सीलयुक्त हस्ताक्षर कर पावती डिपो प्रभारी को देकर पुस्तकें प्राप्त करेंगे।
गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण कार्य के सुव्यवस्थित संचालन हेतु निम्नांकित अधिकारी, कर्मचारी समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे, जो आवश्यकतानुसार दूरभाष या समक्ष में चर्चा कर कार्य संपादन करेंगे
निगम द्वारा निर्धारित वितरण कार्य में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित डीपो प्रभारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी अथवा संभागीय संयुक्त संचालक उक्त जोन के प्रभारी अधिकारी से दिए गए दूरभाष पर चर्चा कर तत्काल समाधान हेतु तत्पर होंगे।
निगम के डिपो से पाठ्यपुस्तकें प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 5 दिवस के भीतर पाठ्यपुस्तकों में छपे हुए बारकोड को विद्यालय में स्कैन कर डीपो में उसका प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए विद्यालय के संस्था प्रमुख को निर्धारित प्रारूप में वचन पत्र भरकर निगम के डिपो में जमा करना अनिवार्य होगा।

