पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति: CG के इस जिले के कलेक्टर ने जारी किया गाइड लाइन, अब बिना अनुमति उद्योगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल…

पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति: CG के इस जिले के कलेक्टर ने जारी किया गाइड लाइन, अब बिना अनुमति उद्योगों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल…

इमेज सोर्स- गूगल, एडिट बाय- NPG News

बिलासपुर।28 मार्च 2026| यूएसए, इजरायाल और ईरान के बीच छिड़ी जंग,होर्मूज स्ट्रेट से गैस व पेट्राल की आपूर्ति ईरान द्वारा बंद किए जाने के बाद पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति को लेकर छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जरुरी दिशा निर्देश जारी किया है। अब एसडीएम व तहसीलदार की अनुमति के बाद ही उद्योगों को जरुरत के मुताबिक पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति होगी, पंप संचालकों को इसका रिकॉर्ड रखना होगा। पंप से वाहनों को ही पेट्रोल व डीजल दिया जाएगा। ब्लैक मार्केटिंग को लेकर कलेक्टर से सीधेतौर पर खबरदार किया है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल ने जिले में पेट्रोल एवं डीजल की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संभावित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के परिपालन में लागू किया गया है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश पर गौर करें तो जिले में संचालित सभी पेट्रोल-डीजल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है, वे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील बुनियादी सेवाओं के अतिरिक्त किसी भी उद्योग को डीजल की आपूर्ति नहीं करेंगे। विशेष परिस्थितियों में संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) या तहसीलदार की अनुमति के बाद ही आपूर्ति की जा सकेगी। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए भी नियम निर्धारित किए गए हैं। पेट्रोल-डीजल का वितरण अब केवल वाहनों में ही किया जाएगा, किसी अन्य पात्र में ईंधन देने पर प्रतिबंध रहेगा। कृषि उपयोग, जनरेटर एवं सूक्ष्म उद्योगों के लिए डीजल आपूर्ति पूर्व खपत के औसत के आधार पर की जाएगी, जिसका पृथक रिकॉर्ड संधारित किया जाएगा।

कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया है, जिले में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पेट्रोल पंप परिसरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच की जाएगी। अवैध परिवहन या कालाबाजारी की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जांच दल का गठन किया गया है, जो जिलेभर में सतत निगरानी एवं निरीक्षण करेगा। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित पर्यवेक्षण के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है तथा सभी संबंधितों को इसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

विभागीय पत्र द्वारा दिए गए निर्देशों का दिया हवाला

छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वार 15 मार्च 2026 को जारी पत्र का हवाला देते हुए कहा है, पेट्रोलिम पदार्थों की नियमित आपूर्ति हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये है एवं कार्यालय संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र 27 मार्च 2026 द्वारा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं आपूर्ति की निगरानी के निर्देश दिये गये है।

पढ़िए क्या है जरुरी निर्देश, जिसका पालन करना है जरुरी

 एसडीएम व तहसीलदार की अनुमति के बाद ही उद्योगों को होगी आपूर्ति

जिले में संचालित समस्त पेट्रोल, डीजल पंप संचालक, प्रोपाइटर द्वारा “महत्वपूर्ण, संवेदनशील बुनयादी ढांचे” के अतिरिक्त किसी भी उद्योग को डीजल की आपूर्ति नहीं किया जाएगा। (“महत्वपूर्ण संवेदनशील बुनयादी ढांचे” को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार की अनुमति पश्चात् ही उद्योगों को पंपों द्वारा डीजल प्रदाय किया जावेगा।

पंप से वाहनों को ही मिलेगा पेट्रोल व डीजल

पेट्रोल, डीजल पंपों में केवल वाहनों में ही ईंधन प्रदाय किया जाएगा, अनावश्यक रूप से किसी अन्य पात्र में ईंधन नहीं दिया जावेगा। कृषि उपयोग, जनरेटरों एवं सूक्ष्म उद्योगों हेतु बीते महिनों के खपत के औसत में डीजल प्रदाय किया जाएगा। ऐसे उपभोक्ताओं की जानकारी पंप में पृथक से संधारित की जाएगी, जिसमें डीजल की मात्रा एवं उपभोक्ता की सामान्य जानकारी दर्ज होगी। उक्त का निरीक्षक नियमित रूप से जांच दल द्वारा किया जाएगा।

पंप परिसर में लगे CCTV फुटेज की मानिटरिंग

जिले में डीजल एवं पेट्रोल के परिवहन पर विशेष निगरानी रखते हुए पंप परिसर में लगे CCTV की जांच जाएगी एवं पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन या कालाबाजारी पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम् 1955 के तहत् कार्यवाही की जाएगी।

उपरोक्तानुसार निर्देश के परिपालन हेतु जंच दल का गठन किया गया है, एवं जंच दल के अधिकारी अपने क्षेत्र में निगरानी एवं पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *