CG Teacher News: शिक्षक एलबी संवर्ग की क्रमोंन्नति, छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष ने शिक्षकों को किया सावधान

CG Teacher News: शिक्षक एलबी संवर्ग की क्रमोंन्नति, छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष ने शिक्षकों को किया सावधान

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष केदार जैन ने क्रमाेन्नति की राह पर खड़े शिक्षकों को सावधान किया है। ऐसे लोगों से जो झांसे में लेकर अवैध उगाही को अंजाम दे रहे हैं। कोर्ट के आदेश के संबंध में कहा है कि राज्य शासन उन्हें ही लाभ देती है जिसके लिए कोर्ट का आदेश पारित होता है।

पत्र में उन्होंने लिखा है कि जैसा की आप सभी अवगत है कि सोना साहू सहायक शिक्षक एलबी के याचिका पर उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पंचायत अवधि में एक ही पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ देने का आदेश दिया गया है। जिसके अवमानना में क्रमोन्नति के एरियर्स राशि की भुगतान की बात सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा हैं। जिसके बाद शिक्षक एलबी संवर्ग को लगातार क्रमोन्नति के लिए आवेदन करने या फॉर्म भरने, न्यायालय में जाने या स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार के द्वारा क्रमोन्नत वेतनमान प्राप्त करने की बात लगातार सामने आ रही हैं।

ऐसे मौके पर कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हो जाते हैं जिनका काम ही अपना उल्लू सीधा कर वित्तीय और निजी लाभ लेना रहता है। उनको मामले के हल होने या शिक्षकों को लाभ मिलने से कोई सरोकार नहीं रहता है। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के हैं और भली-भांति जानते हैं कि उच्च न्यायालय में पारित किसी निर्णय का लाभ सरकार याचिकाकर्ता को ही प्रदान करता है। हां यदि सरकार चाहे तो उस निर्णय का हवाला देकर सभी के लिए लागू कर सकता है। जिसके लिए इस मामले में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ सरकार स्तर पर प्रयास व कार्य करेगा ताकि सभी को लाभ प्राप्त हो सके।

पूर्व के प्रपंचो का दिलाया याद और किया सचेत

प्रांताध्यक्ष ने यह भी कहा है कि आवेदन करने, फॉर्म भरने या न्यायालय जाने में कोई मनाही या बुराई नहीं है। अपने हक और अधिकार के लिए हम कभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी आड़ में किसी संघ, समूह, व्यक्ति विशेष के कुटिलतापूर्ण मंशा का हम सर्वथा विरोध करते हैं। आप सभी जानते हैं कि एलबी संवर्ग के एक संघ विशेष द्वारा पूर्व में भी क्रमोन्नति और पेंशन के नाम पर आवेदन/फॉर्म भराया गया। जिसकी आड़ में सदस्यता के नाम राशि की वसूली की गई जो सर्वथा अनुचित है। ऐसे मामले का शिकार आप बिल्कुल भी ना बने आज जो आवेदन दे रहा है या जो आवेदन नहीं दे रहा है उसके लिए जब तक सरकार इस मामले पर निर्णय नहीं करेगी तो उसका लाभ नहीं मिलेगा।

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