Bulldozer Action Assam: बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, जारी किया असम सरकार को अवमानना नोटिस
Bulldozer Action Assam: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम सरकार को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने हाल ही में ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद असम सरकार द्वारा कार्रवाई की गई। इस मामले में असम के 47 लोगों ने याचिका दायर की, जिसमें सरकार पर बिना पूर्व अनुमति के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह में मांगा जवाब
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने असम सरकार से इस मुद्दे पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई में कोई बदलाव न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाई को संविधान के मूल्यों के खिलाफ बताया है।
बुलडोजर कार्रवाई पर पहले ही लग चुकी थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि तोड़फोड़ सिर्फ कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होनी चाहिए। अब असम सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा गया है, और अगली सुनवाई तक स्थिति यथावत रखने का आदेश दिया गया है।
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