Bilaspur News: एक्शन मोड में कलेक्टर- राशन दुकान के चावल का खेला करने वाले व्यापारी के खिलाफ एफआईआर
Bilaspur News: बिलासपुर। उचित मूल्य की दुकान से राशन कार्डधारकों से कम कीमत पर चावल को खरीदने के बाद शार्टेक्स मशीन के जरिए से उसे पतला किया जाता है और फिर पतला चावल की कीमत पर उसे बाजार में खपा दिया जाता है। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की। दो व्यवसायियों के यहां के राशन दुकान का चावल मिला। खाद्य विभाग ने सरकंडा स्थित फर्म के प्रोपाइटर रवि कुमार नागदेव, पिता-स्व राधामल के खिलाफ सरकंडा थाना में एफआईआर दर्ज कराया है।
उचित मूल्य दुकानों के चावल की अफरा-तफरी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अवनीश शरण ने खाद्य विभाग को जांच पड़ताल कर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। इसी के तहत 30-09-2024 को जगदीश ट्रेडिंग कम्पनी चाटीडीह, बिलासपुर की जांच खाद्य विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा की गई। फर्म में सिल्की शॉर्टक्स मशीन स्थापित होना पाया गया। जांच के दौरान प्रोपाइटर द्वारा स्व-घोषणा पत्र दिया गया कि उनके फर्म में चावल का स्टॉक 1399. 60 क्विंटल एवं कनकी 1108.00 क्विंटल उपलब्ध होना बताया गया। जांच दल द्वारा फॅर्म का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें चावल का स्टॉक 1563.18 क्विंटल एवं कनकी 1083.50 क्विंटल वास्तवित रूप से उपलब्ध पाया गया। इस प्रकार चावल स्व-घोषित स्टॉक से चावल 163.49 क्विंटल अधिक पाया गया। उपलब्ध चावल के भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् वितरित किये जाने वाले चावल के किस्म का होने की आशंका पर नागरिक आपूर्ति निगम के कनिष्ट तकनीकी सहायक (गुणवत्ता निरीक्षक) को मौके पर बुलाकर फर्म प्रोपाइटर के समक्ष चावल व कनकी का नमूना लिया गया।
शार्टेक्स मशीन के जरिए चावल को कर दिया था पतला,जांच में हुआ खुलासा
फर्म से लिये गये सैम्पल में 1.1 प्रतिशत एफआरके पाया गया, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी के परिवारों को शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से वितरित किया जाता है। इस प्रकार जगदीश ट्रेडिंग कंपनी अपोलो रोड, चांटीडीह के प्रोपाइटर संचालक रवि कुमार नागदेव द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल को खरीदकर अपने शॉर्टेक्स मशीन में साफ करने के पश्चात् सामान्य चावल में बदलकर उक्त चावल को बेचने का मामला सामने आया है। रवि कुमार नागदेव, पिता-स्व राधामल निवासी सदर बाजार, बिलासपुर का उपरोक्त कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कण्डिका 5 (29) का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध की श्रेणी का कृत्य है।
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