Bilaspur High Court: साइबर फ्राड को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बढ़ी चिंता, जारी किया कुछ ऐसा सर्कुलर

Bilaspur High Court: साइबर फ्राड को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बढ़ी चिंता, जारी किया कुछ ऐसा सर्कुलर

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Bilaspur High Court: बिलासपुर। साइबर फ्राड के फैलते जाल ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को भी चिंता में डाल दिया है। लोगों के जीवनभर की गाढ़ी कमाई को पलक झपकते बैंक अकाउंट से साफ करने वाले साइबर फ्राड से सतर्क रहने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सुर्कलर जारी किया है। जारी सर्कुलर में सेवा शर्तों के कदाचरण का हवाला देते हुए इस तरह के फ्राड करने वालों से सतर्क रहने के साथ ही दूरी बनाए रखने की हिदायत दी है।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बीपी वर्मा के हस्ताक्षर से जारी सर्कुलर में लिखा है कि रकम दोगुनी करने झांसा देने वालों के झांसे में नहीं आना है। समझाइश के साथ ही सेवा शर्तों का हवाला देते हुए कड़ाई बरती गई है। जारी सर्कुलर में कहा है कि रकम दोगुनी करने वालों के झांसे में आकर पैसा करने वाले न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचारियों को ऐसा करते पाए जाने पर सेवा शर्तों का उल्लंघन और कदाचरण की कार्रवाई की जाएगी। आरजी ने साफ कहा है कि इस तरह का कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस तरह के स्कीम में पैसा जमा करने वाले अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ सेवा शर्तों के उल्लंघन मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 इसलिए जारी किया सर्कुलर

जारी आदेश में रजिस्ट्रार जनरल ने मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों व संस्थाओं के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने का लालच देकर लोगों गुमराह किया जाता है। उनके झांसे या लालच में आकर अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा जमा कर देते हैं। फ्राड बैंक अकाउंट से राशि निकाल लेते हैं। इस तरह के झांसे में नहीं आना है। ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहने की जरुरत है।

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