Bilaspur High Court: नाराज हाई कोर्ट ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव पर ठोंका जुर्माना, जानिये क्या है मामला
Bilaspur High Court: बिलासपुर। भिलाई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पांडेय ने विधानसभा चुनाव में पराजित होने के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। दायर याचिका में निर्वाचित विधायक देवेंद्र यादव पर सत्ता का दुरुपयोग करने के साथ ही चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस आरोप के साथ ही याचिकाकर्ता पूर्व विधायक ने देवेंद्र यादव के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की है।
बुधवार को चुनाव याचिका पर जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता पूर्व विधायक प्रेमप्रकाश पाण्डेय के अधिवक्ता ने 21 अगस्त को तीन अंतरिम आवेदन कोर्ट में पेश किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा पेश अंतरिम आवेदन पर जवाब पेश करने के लिए प्रमुख पक्षकार विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट ने अवसर दिया। विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विधायक को बलौदाबाजार-भाटापारा जिला मुख्यालय में घटित घटना के आरोप में राज्य शासन ने गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया है। लिहाजा विधायक से चुनाव याचिका के संबंध में चर्चा नहीं हो पा रही है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जताया विरोध और कुछ ऐसा कहा
याचिकाकर्ता पूर्व विधायक पांडेय के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट डा एनके शुक्ला व देवाशीष तिवारी ने कोर्ट को जानकारी दी कि भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जेल से पेशी के दौरान ट्वीट कर रहे हैं। एक्स के अलावा इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म में लगातार सक्रिय हैं। सूजरपुर की घटना को लेकर मीडिया में बयान दे रहे हैं। इंटरनेट मीडिया के जरिए लगातार सक्रिय हैं। अचरज की बात ये कि अपने मामले में अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और चर्चा नहीं हो पा रही है। कोर्ट को जब इस तरह की जानकारी मिली तब जवाब पेश करने के लिए जानबूझकर किए जा रहे टालमटोल को लेकर नाराजगी जताई। नाराज कोर्ट ने विधायक यादव पर एक हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। चुनाव याचिका की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 नवंबर की तिथि तय कर दी है।
The post Bilaspur High Court: नाराज हाई कोर्ट ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव पर ठोंका जुर्माना, जानिये क्या है मामला appeared first on bhadas2media.