Bilaspur High Court: जर्जर स्कूल, ऊपर से करंट का खतरा, हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को भेजा नोटिस

Bilaspur High Court: जर्जर स्कूल, ऊपर से करंट का खतरा, हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को भेजा नोटिस

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Bilaspur High Court: बिलासपुर। जनहित याचिक की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डीविजन बेंच ने स्कूल की खराब हालत और करंट के बीच बच्चो की हो रही पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है।

डीबी ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने के निर्देश दिया है। जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 सितम्बर की तिथि तय कर दी है।

मीडियम में प्रकाशित खबर को स्वतः संज्ञान में लेते हुए हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारम्भ की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ” 139 बच्चों का भविष्य खतरे, कभी भी हो सकता है गंभीर हादसा। करंट के खतरे के बीच पढ़ाई कर रहे नौनिहाल, जर्जर छत डरा रही।

जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया में प्रकाशित समाचार से यह पता चलता है कि शासकीय प्राथमिक शाला तुकरडीह के छात्र करंट लगने के खतरे के बीच पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल भवन की जर्जर छत भी स्कूली बच्चों को डरा रही है। पूरा स्कूल भवन अवैध बिजली कनेक्शन के तारों से घिरा हुआ है, जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। शिक्षा विभाग और बिजली विभाग को शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भवन जर्जर हो चुका है और स्कूल भवन से सटा हुआ ही ट्रांसफार्मर लगा है, जहां से अधिकांश ग्रामीणों ने अवैध कनेक्शन ले रखे हैं।

महाधिवक्ता ने जवाब के लिए मांगा समय

अवैध कनेक्शन भवन के ऊपर से होकर स्कूल भवन की छत को छूता है, इसलिए छत में करंट की आपूर्ति होती है। न तो ग्रामीण अवैध कनेक्शन काटने को तैयार हैं और न ही बिजली विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है। जिससे 139 छात्र-छात्राओं की जान खतरे में पड़ गई है। महाधिवक्ता ने मामले में आवश्यक निर्देश लेने के लिए समय मांगा है।

शपथ पत्र के साथ देना होगा जवाब

मामले की सुनवाई करते हुए डीविजन बेंच ने सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीआईएलकी अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 सितम्बर की तिथि तय कर दी है।

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