भारत माता की जय के साथ 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को देनी होगी सलामी

भारत माता की जय के साथ 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को देनी होगी सलामी

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जबलपुर। जबलपुर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले एक आरोपी को अपने आप में अनोखी शर्त रखते हुए जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आरोपी के सामने शर्त यह रखी ह कि जब तक मामला कोर्ट में चल रहा है वह हर महीने दो दिन भोपाल पुलिस थाने में हाजिरी देगा।

उपस्थिति दर्ज कराने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देगा। जितनी बार सलामी देगा उतनी ही बार सम्मान के साथ भारत माता की जय का नारा भी लगाएगा। इस शर्त के साथ आरोपी को जमानत पर रिहा करने का कोर्ट ने आदेश दिया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस डीके पालीवाल के सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जरुरी शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शर्त लगाने के पीछे आरोपी की देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा करने के साथ ही भारत माता के प्रति आदर और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान का भाव भी जगाना है। जिस मातृभूमि की छत्रछाया में हम सब रहे हैं उसका भान और गर्व होना आवश्यक है।

0 कब-कब जाएगा थाने,कोर्ट ने किया तय

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी भोपाल पुलिस थाने हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को जाएगा।

0 क्या है मामला

आरोपी फैजल उर्फ ​​फैजान को भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने 17 मई को गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि. उसने पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘भारत मुर्दाबाद’ के नारा लगाया। इस तरह का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने फैजान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153बी के तहत कार्रवाई की थी।

राज्य शासन की ओर से कोर्ट के सामने कहा गया कि आरोपी ने पाकिस्तान समर्थक नारा लगाया था, जो विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्यता फैलाने का काम करता है। उसका कृत्य सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। वह इसी देश का नागरिक है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद जरुरी शर्त के साथ आरोपी को जमानत दे दी है।

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