CG Teacher Promotion: शिक्षक प्रमोशन, शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश, संयुक्त संचालक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा….

CG Teacher Promotion: शिक्षक प्रमोशन, शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश, संयुक्त संचालक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा….

CG Teacher Promotion: दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग संभाग के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पदोन्नति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा है।

संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग ने प्रस्ताव तैयार करते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने को कहा है।

निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें

01) प्रस्ताव संभागीय वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2024 को ध्यान में रख कर उसी क्रम में तैयार करें।

02) योग्यता स्नातक/ स्नातकोत्तर / प्रशिक्षित होने पर ही प्रस्ताव में सम्मिलित करें।

03) व्यवसायिक योग्यता में बी.एड/डी.एड/डी.एल.एड का स्पष्ट उल्लेख करें।

04) प्रस्ताव में गोपनीय चरित्रावली (वर्ष 2020 से 2024 तक कुल 05 वर्ष) कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के वर्गीकरण का उल्लेख करे तथा समस्त शिक्षकों के 05 वर्षों के गोपनीय चरित्रावली कार्यालय में ही सुरक्षित रखें।

05) प्रस्ताव में अचल संपत्ति विवरण (वर्ष 2019 से 2023 तक कुल 05 वर्ष) का प्राप्त/अप्राप्त का उल्लेख करें तथा समस्त शिक्षकों के 05 वर्षों के अचल संपत्ति विवरण कार्यालय में ही सुरक्षित रखें।

06) दिव्यांग शिक्षकों के दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत अवश्य अंकित करें।

07) जाति संवर्ग प्रपत्र में तल्लेखित अनुसार ही अंकित करें।

08) शैक्षणिक योग्यता में विषय अंकित न करें।

(00 प्रस्ताव कुती देव 010 फान्ट में तैयार करें।

10) ई एवं टी संवर्ग का पदोन्नति प्रस्ताव पृथक पृथक प्रस्तुत करें।

11) संबंधित शिक्षक के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जाँच/न्यायालयीन प्रकरण/लंबी अनुपस्थिति की जानकारी स्पष्ट रूप से देवें।

12) इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करें कि प्रस्ताव में उल्लेखित समस्त शिक्षकों के 06 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली एवं अबल संपत्ति विवरण कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है तथा मंगाये जाने पर प्रस्तुत किया जावेगा।

13) पदोन्नति हेतु मांगी गई प्रस्ताव में निर्धारित वरिष्ठता क्रमांक के भीतर यदि कोई शिक्षक पूर्व में प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला पद पर पदोन्नत होकर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं ऐसे शिक्षकों का पदोन्नति प्रस्ताव नहीं भेजा जाये तथा रिमार्क कॉलम में पूर्व से पदोन्नत उल्लेख करते हुए जानकारी भेजा जावे। तथा जिन शिक्षक का पदोन्नति वर्ष 2024 में प्र.पा.पू.मा.शा.पद पर हुआ है तथा वे कार्यभार ग्रहण नहीं किये हो उनका प्रस्ताव प्रेषित करें तथा रिमार्क कॉलम में कार्यभार ग्रहण नहीं करने का उल्लेख करें।

14) संविलियन पूर्व यदि कोई किसी शिक्षक का स्वैच्छिक स्थानान्तरण हुआ हो तो रिमार्क कॉलम में जानकारी देवें। (किस पद पर कौन से निकाय/जिले से कौन से निकाय/जिले में किस दिनांक को स्थानान्तरण हुआ. जानकारी देगें ()

 

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