CG JD-Deputy Director Suspended: JD और डिप्टी डायरेक्टर सस्पेंड: खजाने को करोडों का चूना लगाने वाले JD और डिप्टी डायरेक्टर को सरकार ने किया सस्पेंड…

CG JD-Deputy Director Suspended: JD और डिप्टी डायरेक्टर सस्पेंड: खजाने को करोडों का चूना लगाने वाले JD और डिप्टी डायरेक्टर को सरकार ने किया सस्पेंड…

CG JD-Deputy Director Suspended: रायपुर। सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाने वाले ज्वाइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। आवास एवं पर्यावरण विभाग में पदस्थ निलंबित अधिकारियों का नाम सूर्यभान सिंह ठाकुर संयुक्त संचालक और उप संचालक कमला सिंह है।

नीचे पढ़ें आदेश में क्या कुछ लिखा है…

नगर पालिका निगम राजनांदगांव द्वारा सत्यम परिवेश (परिवेश आई.एन.सी.) कॉलोनी के अनुमोदन अभिन्यास में हेर-फेर कर करोड़ों रूपये की हानि पहुँचाने के संबंध में कमला सिंह, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव को कारण बताओं सूचना जारी किया गया था। प्रकरण में संचालनालय के आदेश क्रमांक 3630, दिनांक 20.11.2025 के द्वारा प्रकरण की जांच हेतु गठित जांच समिति द्वारा संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत् कार्यवाही किये जाने की अनुशसा की गई है।

राज्य शासन एतद् द्वारा जांच हेतु गठित जांच समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन में कमला सिंह को प्रथम दृष्टया कदाचार का दोषी पाये जाने के कारण कमला सिंह, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय राजनांदगांव को छत्तीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्‌काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में कमला सिंह, का मुख्यालय संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया जाता है।

निलंबन अवधि में मूलभूत नियम, 53 के अंतर्गत कमला सिंह को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इन्हें सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

वहीँ, दूसरे आदेश में लिखा है…

नगर पालिका निगम राजनांदगांव द्वारा सत्यम परिवेश (परिवेश आई.एन.सी.) कॉलोनी के अनुमोदन अभिन्यास में हेर-फेर का करोड़ों रूपये की हानि पहुंचाने के संबंध में सूर्यभान सिंह ठाकुर, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग को कारण बताओं सूचना जारी किया गया था। प्रकरण में संचालनालय के आदेश क्रमांक 3630, दिनांक 20.11.2025 के द्वारा प्रकरण की जांच हेतुगठित जांच समिति द्वारा संबंधित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के तहत् कार्यवाही किये जाने की अनुशसा की गई है।

राज्य शासन एत एतद् द्वारा जांच हेतु गठित जांच समिति द्वारा जांच प्रतिवेदन में सूर्यभान सिंह ठाकुर को प्रथम दृष्ट्या कदाचार का दोषी पाये जाने के कारण सूर्यभान सिंह ठाकुर, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में सूर्यभान सिंह ठाकुर का मुख्यालय संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में मूलभूत नियम, 53 के अंतर्गत ठाकुर को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इन्हें सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

 

 

 

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