शिक्षक भर्ती में कोर्ट का बड़ा झटका: हाई कोर्ट ने इन दो परीक्षाओं पर लगाई रोक, जानिए क्या बनी वजह

बिलासपुर। 09 अक्टूबर 2026| छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ में होने वाली सहायक शिक्षक व शिक्षक पद के लिए होने वाली परीक्षा पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ताओं ने शिक्षक व सहायक शिक्षक पद के लिए राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दी गई शर्तों और आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति दर्ज कराते हुए छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में अधिवक्ता रूंगटा के जरिए याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस महापात्र के डिवीजन बेंच में हुई।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता रूंगटा ने कहा कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए जारी आरक्षण प्रक्रिया में चूक कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग व समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी सर्कुलर का हवाला देते हुए अधिवक्ता ने बताया कि इसमें पूर्णत: दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है।
पढ़िए क्या है समाज कल्याण विभाग का सर्कुलर
सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर का हवाला देते हुए अधिवक्ता रूंगटा ने कहा कि राज्य शासन द्वारा जारी विज्ञापन में पूरी तरह द़ष्टिबाधितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके चलते वे इस परीक्षा से और सहायक शिक्षक पद से वंचित हो गए हैं। यह संविधान प्रदत्त अधिकार का सीधेतौर पर उल्लंघन है।
बता दें कि जारी विज्ञापन में दिव्यांगों के लिए पद का आरक्षण किया गया था, अंधमूक बधीर के अलावा दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को भी आरक्षित पदों का लाभ देने की व्यवस्था की गई है, पूर्णत: दृष्टिबाधित को इस प्रक्रिया से बाहर कर दिया है।
11 व 25 को हाेनी थी परीक्षा
लिखित परीक्षा के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। सहायक शिक्षक के लिए 11 अक्टूबर व शिक्षकों के लिए 25 अक्टूबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाना था।
2,292 पदों पर होगी भर्ती, कितने पद किस संवर्ग में हैं?
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2,292 पद भरे जाएंगे। ये पद ई-संवर्ग और टी-संवर्ग के तहत निर्धारित किए गए हैं।
ई-संवर्ग: 795 पद
टी-संवर्ग: 1,497 पद
कुल: 2,292 पद

