डीएमएफ घोटाला: पूर्व आईएएस टुटेजा, कारोबारी ढेबर को मिली जमानत, हाई कोर्ट का आया फैसला

डीएमएफ घोटाला: पूर्व आईएएस टुटेजा, कारोबारी ढेबर को मिली जमानत, हाई कोर्ट का आया फैसला

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बिलासपुर। 03 मार्च 2026|डीएमएफ घोटाले में संलिप्तता के आरोप में जेल में बंद पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी घोटाले में बंद कारोबारी अनवर ढेबर व दो अन्य को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला में संलिप्तता के आरोप में तकरीबन 22 महीने से केंद्रीय जेल में निरुद्ध पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों को जमानत दे दी है।

जमानत याचिका की सुनवाई के बाद जस्टिस अरविंद वर्मा की कोर्ट ने अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित और यश पुरोहित की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने इन सभी को जमानत दे दी है।

EOW ने किया था गिरफ्तार

बीते दिनों पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को EOW ने जेल में रहने के दौरान पुनः गिरफ्तार किया था। ईओडब्लू ने अनिल टुटेजा को डीएमएफ घोटाला में संलिप्तता के आरोप में और कारोबारी अनवर ढेबर को आबकारी से ही जुड़े एक अन्य मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था। इन दोनों के ही अधिवक्ताओं ने ईओडब्लू की इस कार्यवाही को विधि के द्वारा मिले अधिकारों का खुला दुरपयोग और संविधान तथा कानून की संप्रुभता का मखौल उड़ाना निरुपित किया है। याचिकाकर्ताओं के वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

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