ऑपरेशन सतर्क: अवैध शराब सहित तस्कर गिरफ्तार, होली पर्व से पहले RPF की बड़ी कार्रवाई

ऑपरेशन सतर्क: अवैध   शराब सहित तस्कर गिरफ्तार, होली पर्व से पहले RPF की बड़ी कार्रवाई

बिलासपुर।1 मार्च 2026| होली पर्व के मद्देनज़र रेलवे सुरक्षा बल (रेसुब), दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर मंडल द्वारा “ऑपरेशन सतर्क” के तहत संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत दो अलग-अलग मामलों में कुल ₹8,050/- मूल्य की देशी एवं अंग्रेजी शराब जब्त कर तस्करों को पकड़ा है।

रेसुब द्वारा रेलगाड़ियों एवं रेल परिसरों के माध्यम से शराब एवं अन्य प्रतिबंधित मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है 28 फरवरी 2025 को गाड़ी संख्या 12833 अहमदाबाद एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 04 पर आगमन के दौरान मंडल की स्पेशल टीम एवं मंडल टास्क टीम द्वारा एक संदिग्ध व्यक्ति की जांच की गई। तलाशी के दौरान उसके पास से 10 नग अंग्रेजी शराब (कुल 4290 एमएल), जिसकी अनुमानित कीमत ₹3,140/- थी, बरामद की गई। उक्त शराब को अवैध रूप से महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ राज्य ले जाया जा रहा था। आरोपी को अग्रिम कार्रवाई हेतु शासकीय रेलवे पुलिस, गोंदिया को सुपुर्द किया गया, जहां उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है।

28. फरवरी 2026 को रेसुब पोस्ट राजनांदगांव द्वारा गाड़ी संख्या 18029 डाउन कुर्ला–हावड़ा एक्सप्रेस में गोंदिया–राजनांदगांव सेक्शन के मध्य संघन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। जांच में उसके पास से 13 नग देशी एवं अंग्रेजी शराब (कुल 7880 एमएल), जिसकी अनुमानित कीमत ₹4,910/- थी, अवैध रूप से परिवहन करते हुए पाई गई। नियमानुसार कार्रवाई उपरांत आरोपी को जब्त शराब सहित आबकारी विभाग, राजनांदगांव को सुपुर्द किया गया, जहां आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

यह कार्रवाई मुन्नवर खुर्शीद, महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेसुब, बिलासपुर के निर्देशन एवं दीप चन्द्र आर्य, मंडल सुरक्षा आयुक्त रेसुब, नागपुर मंडल के मार्गदर्शन में की गई।

रेसुब नागपुर मंडल द्वारा “ऑपरेशन सतर्क” के तहत रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार होली त्यौहार के मद्देनज़र रेलगाड़ियों एवं रेल परिसर में प्रतिबंधित मादक पदार्थ, शराब एवं तंबाकू उत्पादों के अवैध परिवहन के विरुद्ध लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

रेलवे सुरक्षा बल की अपील

यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित मादक पदार्थ, गांजा, शराब या तंबाकू उत्पाद के अवैध परिवहन संबंधी गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल रेसुब, शासकीय रेल पुलिस या नजदीकी रेलवे अधिकारी को सूचित करें, ताकि समय पर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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