एक्शन में कलेक्टर: न्यूरो सर्जरी की सुविधा नहीं और कर दिया ऑपरेशन ! मरीज की मौत, हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड

एक्शन में कलेक्टर: न्यूरो सर्जरी की सुविधा नहीं और कर दिया ऑपरेशन ! मरीज की मौत, हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड

सरगुजा। 14 अक्टूबर 2026|  छत्तीसगढ़ सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने एक आदेश जारी कर अंबिकापुर के श्री महावीर हॉस्पिटल का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है। अस्पताल में इलाज में लापरवाही और आयुष्मान योजना के तहत अनियमितता की शिकायत की जांच के बाद यह कार्रवाई की है।

कार्ड के बाद परिजनों से वसूले लाखों रुपये, राशि लौटाने कलेक्टर का फरमान

जांच में सामने आया कि अस्पताल ने मरीज के इलाज के लिए आयुष्मान योजना की पूरी राशि बुक करने के बाद भी उसके परिजनों से 87 हजार 300 रुपये लिए थे। कलेक्टर ने यह राशि वापस करने के निर्देश दिए हैं।

ब्रेन सर्जरी के बाद बिगड़ी युवक की हालत, रायपुर ले जाते समय मौत

सड़क हादसे में घायल 24 वर्षीय आशुतोष दास का श्री महावीर हॉस्पिटल में इलाज किया गया था और उसकी ब्रेन सर्जरी हुई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज में लापरवाही के कारण उसके फेफड़े खराब हो गए। हालत बिगड़ने पर उसे रायपुर रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद मृण्मयी पांडेय ने अस्पताल के खिलाफ शिकायत की।

अस्पताल के दस्तावेजों में न्यूरो सर्जरी की सुविधा दर्ज नहीं

शिकायत की जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMHO की टीम ने की। जांच रिपोर्ट के अनुसार, मरीज की ब्रेन सर्जरी करने वाले डॉक्टर का नाम अस्पताल के पंजीयन दस्तावेजों में दर्ज नहीं था। अस्पताल के पंजीयन में न्यूरो सर्जरी की सुविधा का भी उल्लेख नहीं था।

जांच में यह भी सामने आया कि, न्यूरो सर्जन और अन्य चिकित्सकीय सेवाएं लेने से पहले स्वास्थ्य विभाग को सूचना नहीं दी गई थी। मरीज को दूसरे अस्पताल भेजने की प्रक्रिया में भी नियमों का सही पालन नहीं पाया गया।

आयुष्मान कार्ड के बाद भी लिए 87 हजार 300 रुपये

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पताल के दस्तावेजों में मरीज के इलाज के लिए आयुष्मान योजना की पूरी राशि बुक की गई थी। इसके बाद भी परिजनों से ₹87,300 लिए गए। कलेक्टर ने अस्पताल को यह राशि लौटाने का निर्देश दिया है।

17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक निलंबित रहेगा लाइसेंस

कलेक्टर अजीत वसंत ने नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के उल्लंघन के कारण अस्पताल का लाइसेंस और पंजीयन 17 अक्टूबर 2026 से 16 नवंबर 2026 तक निलंबित कर दिया है। इसके अलावा, अस्पताल का आयुष्मान योजना और खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत पंजीयन तीन महीने के लिए निलंबित करने की अनुशंसा शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।

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