CG: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, नगरीय निकायों में महिला जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदारों की एंट्री पूरी तरह बंद, अधिसूचना जारी, पढ़ें…

CG: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, नगरीय निकायों में महिला जनप्रतिनिधियों के रिश्तेदारों की एंट्री पूरी तरह बंद,  अधिसूचना जारी, पढ़ें…

रायपुर. 10 अगस्त 2026. राज्य शासन ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों के प्रतिनिधियों के रूप में नाम-निर्देशन पर रोक लगा दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ नगरपालिक (लोकसभा सदस्य या राज्य विधानसभा के सदस्य या राज्य सभा के सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएँ) नियम, 2022 में संशोधन कर अधिसूचना प्रकाशित की है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रकाशित छत्तीसगढ़ नगरपालिक नियम, 2022 में नवीन संशोधन के अनुसार किसी भी नगरीय निकाय में, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन अथवा किसी अन्य निकट पारिवारिक, सदस्य या नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि अथवा समन्वयक व्यक्ति के रूप में नाम-निर्दिष्ट अथवा नियुक्त नहीं किया जाएगा। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही यह प्रतिबंध सभी नगरीय निकायों में लागू हो गया है।

जारी राजपत्र में लिखा है…

“4.- निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के पारिवारिक सदस्यों के प्रतिनिधियों के रूप में नामनिर्देशन पर प्रतिषेध. – किसी भी नगरीय निकाय में, निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन अथवा किसी अन्य निकट पारिवारिक, सदस्य या नातेदार को उनके परोक्ष प्रतिनिधि अथवा समन्वयक व्यक्ति के रूप में नामनिर्दिष्ट अथवा नियुक्त नहीं किया जाएगा।”

”क्रमांक RULE-801/101/2026-UAD. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6-8-2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।”

नीचे पढ़ें राजपत्र 

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *