CG Bilaspur High Court News: फुटपाथों पर कब्जा: पैदल चलने के मौलिक अधिकार का कब्जाधारी कर रहे उल्लंघन, हाई कोर्ट ने निगम कमिश्नर से शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब

CG Bilaspur High Court News: फुटपाथों पर कब्जा: पैदल चलने के मौलिक अधिकार का कब्जाधारी कर रहे उल्लंघन, हाई कोर्ट ने निगम कमिश्नर से शपथ पत्र के साथ मांगा जवाब

CG Bilaspur High Court News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर शहर में फुटपाथों पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग को लेकर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने नगर निगम आयुक्त, बिलासपुर को शपथ पत्र के साथ जानकारी देने का निर्देश दिया है।

संस्कार राजपूत ने जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि फुटपाथों पर अवैध अतिक्रमण, अनधिकृत पार्किंग और यातायात नियमों के प्रभावी पालन में प्रशासन की विफलता के कारण पैदल यात्रियों, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सुरक्षा खतरे में है। याचिकाकर्ता ने तस्वीरों और मीडिया रिपोर्टों के जरिए दावा किया कि प्रशासन के दावों के बावजूद कई स्थानों पर अतिक्रमण अब भी बना हुआ है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जिसमें ‘राइट टू वाक’ को मौलिक अधिकार माना गया है। स्थानीय निकायों पर फुटपाथों के निर्माण, रखरखाव, सुरक्षा और अतिक्रमण मुक्त रखने की जिम्मेदारी तय की गई है। हाई कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में उठाए गए कदमों को लेकर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने, दोबारा कब्जा रोकने, पैदल यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने और सार्वजनिक मार्गों पर पार्किंग व्यवस्था को नियंत्रित करने संबंधी जानकारी देनी होगी। जनहित याचिका की अगली सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच ने 28 सितंबर 2026 की तिथि तय कर दी है।

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