RDA News: RDA देगा सरचार्ज में बड़ी छूट, पढ़िये बैठक में औऱ क्या फैसला हुए, सरचार्ज में कब तक मिलेगी रियायत?

RDA News: RDA देगा सरचार्ज में बड़ी छूट, पढ़िये बैठक में औऱ क्या फैसला हुए, सरचार्ज में कब तक मिलेगी रियायत?

RDA News: रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण की संचालक मंडल की बैठक गुरूवार को प्राधिकरण अध्यक्ष नंद कुमार साहू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दो पर चर्चा की गई। जिसमें प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं के अंतर्गत आवासीय व व्यावसायिक संपत्तियों तथा कौशल्या माता विहार, इन्द्रप्रस्थ योजना व बोरियाखुर्द के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित LIG व EWS फ्लैट तथा EWS स्वतंत्र मकानों की बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर आवासीय संपत्तियों हेतु सरचार्ज राशि में 50% व व्यासायिक संपत्ति हेतु सरचार्ज राशि में 30% की छूट प्रदान किया जायेगा।

छूट 30 मई 2026 तक दी जायेगी। इस छूट से अनेक हितग्राहियों को आर्थिक राहत मिलेगी साथ ही प्राधिकरण को वसूली योग्य राशि प्राप्त हो सकेगी। मूल राशि में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी केवल सरचार्ज राशि में ही छूट दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल में लागू नीति के अनुरूप अर्थात आरक्षित कोटे का 3 बार विज्ञापन प्रसारित करने के उपरांत, सामान्य कोटे में परिवर्तन रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भी किया जायेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राधिकरण की योजनाओं में आरक्षित संपत्तियों का विक्रय नहीं हो पा रहा है। अतः आरक्षित संपत्तियों को सामान्य श्रेणी में प्रत्यावर्तित किये जाने का निर्णय लिया गया ताकि अविक्रित संपत्तियों का निर्वतन शीघ्रता से हो सके।

टिकरापारा योजना अंतर्गत 96 टेनामेंट के पुनर्निर्माण में पूर्व प्रस्तावित योजना को और अधिक व्यवहार्य बनाये जाने हेतु पूर्व प्रस्तावित फ्लैट्स की संख्या 168 (56 यूनिट 1BHK व 112 यूनिट 2BHK) के स्थान पर 144 फ्लैट (48 यूनिट 1BHK एवं 96 यूनिट 2BHK) तथा 09 छोटे दुकान बनाने तथा साथ ही पूर्व आबंटितियों को 1BHK फ्लैट रूपये 6.50 लाख तथा 2BHK फ्लैट रूपये 10.50 लाख पर आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। पूर्व निर्मित फ्लैट भूतल 2 तल निर्मित है कि जगह पर प्रस्तावित योजना अनुसार भूतल पूर्णतः पार्किंग हेतु सुरक्षित स्ख कर आठवे तल तक प्रस्तावित किया जा रहा है।

रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कौशल्या माता विहार के सीमा क्षेत्रों में लोगो को अपने भूमि-भूखंड से विभिन्न प्रयोजन हेतु आन-जाने का कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्राधिकरण की योजना क्षेत्र से रोड रास्ते की मांग करने पर संचालक मण्डल की बैठक में गठित समिति द्वारा निर्धारित दर, नियम व शर्तें प्रस्तुत की गई।

प्राधिकरण के योजनाओं में ऐसे भूखंडधारी जिनके द्वारा आवासीय प्रयोजन हेतु आबंटित भूखण्ड का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जोकि पट्टे की नियम के शर्तों का उलंघन है। ऐसे भूखण्डधारियों से फ्री होल्ड/लीज नवीनीकरण हेतु अर्थदण्ड वसूल किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *