उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर द्वितीय शनिवार 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर द्वितीय शनिवार 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

हरिद्वार। वादकारियों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर द्वितीय शनिवार 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज प्रशांत जोशी की अध्यक्षता में हरिद्वार,रुड़की व लक्सर के न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा।

प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर पूरे देश में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई 2025 को आयोजित की जा रही है।द्वितीय शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय मामले,चेक बाउंस,बैंक धन वसूली केस, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद,लेबर वाद,पारिवारिक मामले,राजस्व वाद व अन्य प्रकार के मामलों का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति व समझौते के माध्यम से किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारित वादों की अपील का प्रावधान नहीं है।

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