पत्रकार आशीष सागर दीक्षित को सिटी मजिस्ट्रेट ने थमाया धारा 111 का नोटिस

पत्रकार आशीष सागर दीक्षित को सिटी मजिस्ट्रेट ने थमाया धारा 111 का नोटिस

बाँदा। आज फिर जरिये सिटी मजिस्ट्रेट धारा 111 अंतर्गत नोटिस दिया गया है।। बाँदा की जनता और पत्रकार साथियों सिटी मजिस्ट्रेट की भाषाशैली हूबहू आपके अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है” प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर की आख्या दिनांक 9 जनवरी 2022 द्वारा अवगत कराया गया कि आशीष सागर दीक्षित निवासी बिजलीखेड़ा वनविभाग एक अपराधी प्रवृति के व्यक्ति जो आये दिन निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को मारपीट एवं गाली गलौच करके जनता में भय एवं आतंक का वातावरण उत्तपन्न करता है। उसके भय से उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने व साक्ष्य देने का साहस नहीं करता है। जनहित में उसका स्वतंत्र रहना उचित नहीं है। अतः प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर की आख्या अनुसार ” मुझे 3 साल तक प्रतिबंधित करने की कवायद शुरू हो चुकी है। बिना किसी सबूत के मुझपर निर्बलों से मारपीट,गाली-गलौच करने व समाज मे आतंक फैलाने का कूटरचित आरोप सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से लगाया गया है। यह नोटिस जरिये कोतवाली मुझे आज दिया गया है।

नोट :- मुझे व्यक्तिगत व मेरे बुजुर्ग मातापिता को बाँदा प्रशासन / पुलिस अफसरों से जानमाल का खतरा है। मेरे ऊपर लगातार बाँदा पुलिस-प्रशासन षड्यंत्र रचकर जमानती नोटिस भेजकर गैंगस्टर, फर्जी इनकाउंटर, गुंडा एक्ट,रासुका लगाने जैसे सुनियोजित व दुराग्रह पूर्ण कार्यवाही सफेदपोश अपराधियों / मौरम माफियाओं की सरपरस्ती में कर रहा है। ऐसी उत्पीड़न वादी मानसिकता से अवसादग्रस्त होकर मैं या तो बुजुर्ग मातापिता सहित आत्महत्या करूँगा या बाँदा से सपरिवार पलायन करने को विवश हो रहा हूँ। इसकी जिम्मेदार यह सरकार / बाँदा प्रशासन के आला अफसर है।

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