Chhattisgarh News: फ्री होल्ड पर रोक: हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति अब नहीं होगी फ्री- होल्ड, देखें बोर्ड का निर्देश
Chhattisgarh News: रायपुर। छत्तीगसढ़ गृह निर्माण मंडल के आवासीय मकान और व्यवसायिक भवन अब फ्री हल्ड नहीं होंगे। यानी भवन खरीदने वालों को अब जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलेगा। हाउसिंग बोर्ड ने फ्री होल्ड की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश जारी किया है।
बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के दौरान सरकार ने 2020 में हाउसिंग बोर्ड के मकानों को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया शुरू की थी। अफसरों के अनुसार इसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही है। बताया जा रहा है कि हितग्राहियों के द्वारा फ्री-होल्ड के बाद जब राजस्व अभिलेख में नामांतरण कराया जाता है तो भूमि स्वामी के नाम रूप में उसका नाम तो दर्ज हो जाता है, लेकिन अभिलेख में रिकार्ड दुरूस्तीकरण नहीं होने के कारण धारणाधिकार / राजस्व भू उपयोग में आवासीय के स्थान पर “कृषि अथवा शासकीय भूमि” दर्शित होता है, जिस कारण से हितग्राही को व्यपवर्तन के पुर्ननिर्धारण की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है।
इसके लिये उसे प्रीमियम, वार्षिक पुनरीक्षित भू राजस्व, अधोसंरचना उपकर, पर्यावरण उपकर, वर्तमान दर पर अर्थदण्ड का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए आगामी आदेश तक बिना व्यपवर्तन के अथवा धारणाधिकार में कृषि दर्शित भूमि के फी-होल्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
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