Thook Jihad Law: खाने में थूक मिलाने वालों की अब खैर नहीं, सरकार लाने जा रही अध्यादेश, सख्त सजा का होगा प्रावधान

Thook Jihad Law: खाने में थूक मिलाने वालों की अब खैर नहीं, सरकार लाने जा रही अध्यादेश, सख्त सजा का होगा प्रावधान

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Thook Jihad Law: सरकार के सख्ती के बाद भी खाने पीने के सामान में लगातार थूक मिलाने की घटना सामने आते रहती है. दुकानदार खाने के सामानों में थूकने मिलाकर बेचते हैं. यूपी में थूक जिहाद के मामले में बढ़ते ही जा रहे हैं. ऐसे में अब योगी सरकार ने इसके खिलाफ नया कानून लाने जा रही है. 

योगी आदित्यनाथ करेंगे बैठक  

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खाने थूक मिलाने की लगातार सामने आ रही घटनाओं पर रोक लगाने की तैयारी में है. योगी सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है. इसे लेकर मंगलवार को योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. जिसमे उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग, पुलिस, गृह और खाद्य विभाग के अफसर उपस्थित रहेंगे. बैठक में अध्यादेश को लेकर चर्चा की जायेगी. 

अध्यादेश को मिल सकती है मंजूरी  

माना जा रहा है बैठक में योगी सरकार ‘छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024’ (Prevention of Pseudo and Anti-harmonious Activities and Prohibition of Spitting Ordinance 2024) और ‘यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ (UP Prevention of Contamination in Food (Consumer Right to Know) Ordinance 2024) को मंजूरी दे सकती है. 

थूक मिलकर खाना देने पर होगी कार्रवाई 

इन अध्यादेशों के तहत थूक कर या थूक मिलकर खाना खिलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. उनके लिए सजा के कड़े प्रावधान किए जा सकते हैं. इसके अलावा हर ग्राहक अध्यादेशों के जरिए खाना कहां बन रहा है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है आदि की जानकारी ले सकता है. ग्राहक को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी लेने का अभी अधिकार होगा. बता दें ये दोनों ही अध्यादेश एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. 

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