CMO Suspended: राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मामले में महिला सीएमओ को दूसरी बार किया निलंबित…

CMO Suspended: राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मामले में महिला सीएमओ को दूसरी बार किया निलंबित…

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CMO Suspended: रायपुर। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मामले में लैलूंगा की सीएमओ ममता चौधरी को सस्पेंड कर दिया है। निलंबित सीएमओ प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत लैलूंगा के पद पर तैनात थी। उन पर आरोप है कि 2016-17 में नगर पंचायत किरोड़ीमलनगर में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी रहने के दौरान अध्यक्ष एवं पार्षद निधि से डस्टबीन क्रय में भ्रष्टाचार किया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जांच टीम ने जांच कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। मालूम हो कि इसके पहले भी सीएमओ एक बार और सस्पेंड हो चुकी हैं। ये दूसरी बार होगा जब उन्हें निलंबित किया गया। जानिए आदेश में क्या कुछ लिखा है…

”ममता चौधरी, प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत लैलूंगा जिला-रायगढ़ के द्वारा नगर पंचायत किरोड़ीमलनगर में प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, के रूप में पदस्थापना के दौरान वर्ष 2016-17 में अध्यक्ष एवं पार्षद निधि से डस्टबीन क्रय में अनियमितता के संबंध में शासन द्वारा जांच प्रमाणित पाये जाने के फलस्वारूप शासन के आदेश एफ-2-21/2018/18 दिनांक 25.01.2022 द्वारा आपके विरूद्ध राशि रूपये 615751 की आर्थिक क्षति की वसूली का निर्णय लिया गया था तथा दो वेतन वृद्धि रोके गये परन्तु चौधरी प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नगर पंचायत लैलूंगा में पदस्थापना के दौरान अपने पदीय दायित्वों का दुरूपयोग करते हुए शासनादेश 25.01.2022 द्वारा अधिरोपित दण्डादेश की अवहेलना करते हुए अपने वेतन से आर्थिक क्षति की राशि की कटौती नही किया जाकर माह मार्च 2024 से माह जुलाई 2024 तक सम्पूर्ण वेतन का आहरण किया गया तथा दिनांक 27.09.2024 को आयोजित समीक्षा बैठक में नगर पंचायत की समीक्षा में आय-व्यय की गलत जानकारी प्रस्तुत करने, निकाय के कर्मचारियो का अगस्त 2024 से लंबित वेतन भुगतान नहीं करने, शासन के निर्देशानुसार लक्ष्य अनुरूप कम वसूली करने एवं निर्माण कार्यो मे संतोषजनक प्रगति नहीं पाये जाने, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्देशों के अनुरूप मार्निंग फिल्ड विजिट नहीं करने एवं लापरवाही करने तथा उच्च कार्यालय के आदेशों के अवहेलना किया गया है।

चौधरी का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966. छत्तीसगढ़ नगरपालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1968 के विपरीत है एवं शासन के आदेश की अवहेलना के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में ममता चौधरी का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता नियमानुसार होगी।”

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