Jashpur news: छात्राओं व शिक्षिकाओं का लैंगिक उत्पीड़न करने वाले प्राचार्य को मुख्यमंत्री के आदेश पर कमिश्नर ने किया निलंबित
Jaspur news:– शिक्षिकाओं व स्कूली छात्राओं का लैंगिक उत्पीड़न करने वाले प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया है। पूर्व में प्राचार्य को स्कूल से हटाते हुए नोटिस दिया गया था अब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश के बाद प्राचार्य के निलंबन की कार्यवाही की गई है।
आरपी निराला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा विकासखंड मनोरा जिला जशपुर के पद पर पदस्थ थे। वे स्कूल की छात्राओं, महिला कर्मचारियों और शिक्षिकाओं का लैंगिक उत्पीड़न करते है। चॉकलेट देने के बहाने छात्राओं को कमरे में बुला अश्लील हरकतें और बैड टच करते थे। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन भी प्राचार्य ने दो छात्राओं को कमरे में बुला अश्लील गानों पर डांस करवाया। छात्राओं ने उन पर गलत तरीके से छूने और गंदी बातचीत करने का आरोप भी लगाया था। छात्राओं के अलावा शिक्षिकाओं और महिला कर्मचारियों ने भी प्राचार्य पर अशोभनीय व्यवहार करने और उत्पीड़न करने की शिकायत की थी। शिकायत मिलने पर कलेक्टर रवि मित्तल ने मामले की जांच के लिए एसडीएम को निर्देशित किया।
एसडीएम ने जब मामले की जांच की तो पूरे मामले की पुष्टि हो गई। कलेक्टर को सौंपे जांच प्रतिवेदन में एसडीएम ने बताया है कि विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अशोभनीय व्यवहार किया किए जाने का मामला प्रथम दृष्टया सही पाया गया है। पीड़िताओं के कथन से स्पष्ट है कि प्राचार्य के द्वारा महिला कर्मचारियों,छात्राओं एवं शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों एवं विद्यालयीन छात्राओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न जैसे कृत्य किया गया है। जिससे छात्राएं मानसिक रूप से पीड़ित है।
एसडीएम की जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर ने प्राचार्य आरबी निराला को नोटिस दिया गया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर आयुक्त सरगुजा संभाग ने तत्कालीन प्राचार्य आरपी निराला स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा विकासखंड मनोरा वर्तमान में प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल गेंडई विकासखंड मनोरा जिला जशपुर के विरुद्ध स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अमर्यादित व अशोभनीय व्यवहार किए जाने के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश में लिखा गया है कि प्राचार्य का व्यवहार अधीनस्थ महिला शिक्षकों, कर्मचारियों छात्राओं के साथ शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न की ओर इंगित करता है। इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर नियुक्त किया गया है।
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