CG: एसडीएम की हिम्मत देखिये, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जारी कर दिया स्थगन आदेश
बिलासपुर! सडक की भूमि पर अतिक्रमण हटाने के मामले में हाई कोर्ट ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर , एसडीओ और तहसीलदार को नोटिस जारी कर मामले का निराकरण का निर्देश दिया था ! कोर्ट ने अफसरों को 6 महीने की मोहलत दी थी! आदेश का पालन करने के बजाय अड़ंगा लगा दिया है!
निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं करबे व अड़ंगेबाजी का आरोप लगाते हुए
कलेक्टर सहित तीन अफसरों के खिलाफ याचिकाकर्त्ता ने अवमानना याचिका दायर क्र दी है!
वर्ष 2021-22 में पेंड्रा से अमरपुर की ओर जाने वाली पुरानी सड़क का चौड़ीकरण किया जाना था! लोक निर्माण विभाग क अफसरों ने नए सिरे से नई सड़क बनवा दी! इसकी शिकायत तत्कालीन कलेक्टर जीपीएम छत्तीसगढ़ से की गई थी! शिकायत को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया!
0 जिस जमीन पर बननी थी सड़क, ग्रामीणों का है कब्जा
ग्राम अमरपुर में सड़क मद की जमीन खसरा नंबर 48 व 54 पर कब्जाधारियों का आज तक कब्जा है। याचिका में आरोप लगाया है कि अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देते हुए पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने. किसानों की निजी भूमि पर सड़क व नाली निर्माण करवा दिया है !
0. बेजाकब्जाधारियों को संरक्षण का आरोप
स्थानीय निवासी मनीष पाण्डेय ने रिट पिटीशन दायर कर सड़क के लिए अधिग्रहित जमीन से अतिक्रमणकारोयों को बेदखल करने व् अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देने वाले अफसरों पर कार्रवाई की मांग की थी!! मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर 6 महीने के भीतर कार्रवाई का निर्देव दिया था!
0 एसडीएम ने कार्रवाई पर लगा दी रोक
याचिकाकर्ता ने शिकायत करते हुए कहा है कि कोर्ट के पूर्व के आदेश के बाद भी सड़क चौड़ीकरण के काम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेंड्रारोड ने खसरा नंबर 48 व 54 पर स्थित बेजा कब्जाधारियों को हटाने की कार्रवाई पर स्थगन आदेश जारी कर दिया! है ! एसडीएम के आदेश को चुनौती देने के साथ ही न्यायालयीन आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता. अच्युत तिवारी के माध्यम से हाई कोर्ट में. कलेक्टर गौरेला पेंड्रा मरवाही, एसडीएम. व् एसडीओ. पीडब्ल्यूडी के खिलाफ. अवमानना याचिका दायर की है !
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