CG Teacher News: प्रतिनियुक्ति का खेला और पेंशन में फंस रहा पेंच! स्कूल शिक्षा विभाग ने कुछ इस तरह जारी किया आदेश, देखें आदेश

CG Teacher News: रायपुर। स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने शिक्षकों व कर्मचारियों जो प्रतिनियुक्ति पर अलग-अलग विभागों में सेवा दे रहे हैं, सेवा के दौरान रिटायरमेंट की स्थिति में पेंशन सहित अन्य देयकों के निपटारे में हो रहे अनावश्यक विलंब को लेकर चिंता जताई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने विभाग के आला दर्जन से ज्यादा आला अफसरों को पत्र लिखकर पेंशन व अन्य देयकों के भुगतान को लेकर जरुरी निर्देश जारी किया है।
पढ़िए स्कूल शिक्षा विभाग ने क्या दिया है निर्देश?
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, पीएमश्री विद्यालय, एससीईआरटी, शिक्षा महाविद्यालय, डाइट तथा विभिन्न निगम, मंडल, आयोग में स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय सेवकों के प्रतिनियुक्ति पर या बाह्य सेवा में रहने पर सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के माामले में वर्तमान में पेंशन तथा उपदान की स्वीकृति की कार्यवाही में प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पश्चात पदस्थापना किये जाने उपरांत विभागीय कार्यवाही में विलंब होने के फलस्वरूप संबंधित शासकीय सेवकों के पेंशन तथा उपादान के निराकरण में अत्यधिक विलंब की स्थिति निर्मित हो रही है।
विभागीय अफसरों को ये करना होगा
वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर रहने पर सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के मामले में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम-64-ए के प्रावधान अनुसार पेंशन तथा उपादान की स्वीकृति की कार्यवाही को लेकर राज्य सरकार ने कुछ इस तरह का निर्देश जारी किया है।
अब ऐसे होगा पेंशन व सेवानिवृति देयकों का निराकरण
ऐसे शासकीय उ.मा. विद्यालय जिसे स्वामी आत्मानंद, पी.एम.श्री विद्यालय योजना में संचालन से पूर्व शासन से आहरण एवं संवितरण अधिकार तथा महालेखाकार द्वारा डीडीओ. कोड आबंटित है, उसी विद्यालय के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर रहने पर सेवानिवृति पर पेंशन तथा उपदान (सेवानिवृत्ति परिलाभ) की स्वीकृति की कार्यवाही उसी विद्यालय से किया जाय।
इन विद्यालयों के लिए ऐसी स्थिति
स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय,पी.एम.श्री विद्यालयों में प्रतिनियुक्त शासकीय सेवकों के मामले में
ऐसे स्वामी आत्मानंद, पीएम.श्री. जिन्हें डीडीओ कोड आबंटित नहीं है, वहां प्रतिनियुक्ति में रहने पर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों व कर्मचारियों के पेंशन तथा उपदान (सेवानिवृत्ति परिलाभ) की स्वीकृति की कार्यवाही उस विद्यालय के निकट के आहरण संवितरण अधिकार डीडीओ कोड प्राप्त अन्य विद्यालय से की जाए।
जहां प्रतिनियुक्ति, उसी संस्थान के जरिए मिलेगा लाभ
विभाग अंतर्गत एससीईआरटी, शिक्षा महाविद्यालय, डाइट में प्रतिनियुक्ति पर रहने सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय सेवकों के मामले में पेंशन तथा उपदान (सेवानिवृत्ति परिलाभ) स्वीकृत की जाए। एससीईआरटी, शिक्षा महाविद्यालय, डाइट से ही की जाए।
पदस्थापना वाले संस्था से मिलेगा लाभ
राज्य के अंतर्गत विभिन्न मण्डल, बोर्ड, आयोग, अन्य विभागों में ऐसे विभागीय शासकीय सेवक जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, सेवानिवृत्त होने वाले के मामले में। शासन से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पदस्थापना किये गये संस्था से पेंशन तथा उपदान (सेवानिवृत्ति परिलाभ) विभागीय की स्वीकृति की कार्यवाही की जाए।
राज्य सरकार ने साफ कहा है, प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए सेवानिवृत्त होने वाले विभागीय शासकीय सेवकों के पेंशन तथा उपदान (सेवानिवृत्ति परिलाभ) की स्वीकृति हेतु उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग ने इन अफसरों को बनाया जिम्मेदार
. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
. संचालक, राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद, शंकर नगर, रायपुर
. आयुक्त, समग्र शिक्षा, पेंशन बाड़ा, रायपुर
. प्रभारी अधिकारी, एन.सी.सी. संचालनालय (राज्य प्रकोष्ठ), डूंगाजी कालोनी, रायपुर
. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़
. संचालक, छ.ग. राज्य साक्षरता मिशन, रायपुर, छत्तीसगढ़
. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़
. सचिव, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड रायपुर छत्तीसगढ़
. सचिव, संस्कृत विद्यामण्डलम् रायपुर, छत्तीसगढ
. सचिव, छ.ग. राज्य ओपन स्कूल, रायपुर, छत्तीसगढ़
. सचिव, राज्य शिक्षा आयोग, एकीकृत शिक्षा भवन, पेंशन बाड़ा रायपुर

