CG News: GAD की बंदिशें: सामान्य प्रशासन विभाग ने विधायकों के लिए लगाई बंदिशें, अब अपनी पसंद के सरकारी बाबू नहीं रख पाएंगे अपने साथ, देखें जीएडी का आदेश

CG News: GAD की बंदिशें: सामान्य प्रशासन विभाग ने विधायकों के लिए लगाई बंदिशें, अब अपनी पसंद के सरकारी बाबू नहीं रख पाएंगे अपने साथ, देखें जीएडी का आदेश

CG News: रायपुर। सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर विधायकों के लिए जरुरी बंदिशें लगा दी है। जीएडी द्वारा जारी पत्र के अनुसार अब विधायक अपनी पसंद के सरकारी बाबू को लिपिकीय कामकाज के लिए अपने साथ अटैच नहीं कर पाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने पुराने नियमों में जरुरी संशोधन कर दिया है।

नियमों में संशोधन करने के बाद जीएडी ने प्रदेशभर के कलेक्टर्स को पत्र जारी कर, नए नियमों व निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया है। जीएडी ने कलेक्टर्स को लिखे पत्र में साफ किया है,

विधायक अब अपनी पसंद के सरकारी बाबू को लिपिकीय सहायता के लिए अटैच नहीं करा सकेंगे। राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को विधायकों के साथ अटैच करने पर रोक लगा दी है। जीएडी की यह बंदिशें सांसदों पर लागू नहीं होगा।

नए आदेश के अनुसार विधायक राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की सेवाएं लिपिकीय सहायता के लिए ले सकेंगे, लेकिन मंत्रालय, विभागाध्यक्ष कार्यालयों और अन्य राज्य स्तरीय संस्थानों में पदस्थ कर्मचारियों को उनके साथ अटैच नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने वर्ष 2019 में जारी निर्देशों के बिंदु क्रमांक 7 में संशोधन करते हुए यह बदलाव किया है। मननीयों के मामले में जीएडी ने रियायत दी है, सांसदों को पहले की तरह राज्य स्तरीय कार्यालयों के कर्मचारियों की सेवाएं लेने की सुविधा मिलती रहेगी। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने और राज्य स्तरीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पढ़िए जीएडी ने पत्र में क्या लिखा है?

इस विभाग के परिपत्र 20 अगस्त 2019 द्वारा प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों को सचिवालयीन सहायता के लिये लिपिकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में समेकित निर्देश जारी किए गए है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए, बिन्दु क्रमांक 07 के स्थान पर ये व्यवस्था की गई है। विधायकगण राज्य के किसी भी जिले में पदस्थ कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त कर सकेंगे। राज्य स्तरीय कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को विधायक के साथ अटैच नहीं किया जा सकेगा। सांसदों के मामलें में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

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