नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े जाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े जाने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

हरिद्वार।नशीले इंजेक्शन के साथ पकड़े जाने के आरोपी की जमानत याचिका स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट /अपर सत्र अनिरुद्ध न्यायाधीश भट्ट ने खारिज कर दी है ।

शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान ने बताया कि 10 जनवरी 2025 को कोतवाली ज्वालापुर की रेल चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नवीन नेगी अपने सहकर्मियों के साथ चौकी क्षेत्र में गश्त पर थे। जब वह गश्त करते हुए लालपुल से होकर नहर पटरी की तरफ चले तो पुल के पास बनी गुमटी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया था जो पुलिस को देखकर भागने लगा था। जिसे पुलिस कर्मियों ने मौके पर ही पकड़ लिया था। पकड़े जाने के समय उक्त व्यक्ति ने अपनी जेब से निकाल कर कुछ फेंकने का प्रयास किया था लेकिन कांस्टेबल अरुण कोटनाला ने उसका हाथ पकड़ कर मुट्ठी खुलवाकर चेक किया तो मुट्ठी में सफेद रंग की प्लास्टिक की पन्नी में 11 इंजेक्शन बूप्रीनौरफिन बरामद हुए थे। पूछने पर नाम अरशद पुत्र शकील निवासी पावधोई ज्वालापुर बताया था। यह भी बताया था कि यह 11 इंजेक्शन नशे में प्रयोग होते हैं और कुछ इंजेक्शन में लगा लेता हूं और कुछ लोगों को बेच देता हूं । चेक करने पर इंजेक्शन पर बूप्रीनौरफिन अंकित था। पकड़े गए व्यक्ति के पास इंजेक्शन रखने व बेचने का लाइसेंस न होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भिजवा दिया था ।दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी अरशद की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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